दो भाइयों की हत्या में पिता व दो पुत्रों समेत चार को उम्रकैद

जागरण संवाददाता हमीरपुर सात वर्ष पूर्व चिकासी थानाक्षेत्र के बिलगांव गांव में हुई दो भाइयों

By JagranEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 06:31 PM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 06:31 PM (IST)
दो भाइयों की हत्या में पिता व दो पुत्रों समेत चार को उम्रकैद
दो भाइयों की हत्या में पिता व दो पुत्रों समेत चार को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : सात वर्ष पूर्व चिकासी थानाक्षेत्र के बिलगांव गांव में हुई दो भाइयों की हत्या के चार आरोपितों को अदालत ने आजीवन कारावास व जुर्माना लगाया है। आरोपितों में पिता व उसके दो बेटे भी शामिल हैं।

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि बिलगांव गांव निवासी बाबूराम का अंध विश्वास के चलते उसके भाई सुखलाल व उसके स्वजन से आए दिन विवाद होता रहता था। जिस पर सुखलाल व उसके स्वजन शराब पीकर बाबूराम से अभद्रता करते थे, जिसका वो विरोध करते थे। वहीं 17 जून 2014 की सुबह फिर विवाद हो गया। जिस पर बाबूराम का बेटा शिवरतन मामले की शिकायत करने चिकासी थाने गया। वहां से वापस लौटने में कोई साधन न मिलने पर उसने अपने भाई प्रहलाद को बाइक लेकर आने को कहा। जिस पर प्रहलाद और शिवरतन दोनों साथ में लौट रहे थे तभी गांव के ससेर नाला के पास दिन के ढाई बजे पहले से घात लगाए बैठे व कुल्हाड़ी लाठी व तमंचा लिए सुखलाल, उसके बेटे रमेश व भागीरथ, कल्लू पुत्र छिदामी, लाखन राजपूत व मुन्ना निवासी बिलगांव ने दोनों को घेर लिया। लाठी व कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया, जिससे प्रहलाद व शिवरतन की मौके पर मौत हो गई। इस पर बाबूराम ने छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अनिल कुमार शुक्ल ने आरोपित सुखलाल व उसके दो बेटों रमेश व भागीरथ के साथ कल्लू को घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सुनाया है। वहीं रमेश को 15 हजार रुपये व अन्य को 14-14 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। घटना के दो आरोपित लाखन व मुन्ना की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है।

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