डीएम ने नियमानुसार उत्तराधिकारी को पेंशन भुगतान के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता हमीरपुर जिला पंचायत के निर्माण अनुभाग के प्रधान लिपिक के 53 वर्ष पूर्व हुए

By JagranEdited By: Publish:Sat, 09 Oct 2021 05:10 PM (IST) Updated:Sat, 09 Oct 2021 05:10 PM (IST)
डीएम ने नियमानुसार उत्तराधिकारी को पेंशन भुगतान के दिए निर्देश
डीएम ने नियमानुसार उत्तराधिकारी को पेंशन भुगतान के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिला पंचायत के निर्माण अनुभाग के प्रधान लिपिक के 53 वर्ष पूर्व हुए निधन के बाद बीते 30 वर्षो से पेंशन लाभ पाने को भटक रहे परिवार की खबर जागरण में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने मामला संज्ञान में लिया है। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी को नियमानुसार भुगतान करने के निर्देश दिए है। वहीं अनुमोदन को शासन के लिए आठ बार पत्र भेजने के बाद अब जिला पंचायत इसमें लगे अभिलेखों को फर्जी बता रही है। जिससे मृतक आश्रित मिलने वाले लाभ से वंचित है।

जानकारी के अनुसार मुख्यालय निवासी रमाशंकर मिश्रा उर्फ शिब्बन बाबू जिला पंचायत के निर्माण अनुभाग में प्रधान लिपिक पर तैनात रहे। जिनका निधन वर्ष 1968 में हो गया। उनके बेटे नीरज मिश्रा ने बताया कि तब पेंशन व्यवस्था लागू नहीं थी। जिसके बाद वर्ष 1971 से पेंशन व पारिवारिक पेंशन को लेकर विभिन्न शासनादेश जारी हुए। साथ ही वर्ष 1990 में पंचायतीराज अनुभाग ने शासनादेश जारी कर राज्य कर्मचारियों की भांति जिला पंचायत कर्मियों को पेंशन का लाभ देने की बात कही। साथ ही उनकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति चाहे जब हुई हो का प्राविधान रखा। जिस पर उनकी मां लीलावती मिश्रा ने जिला पंचायत में पारिवारिक पेंशन को आवेदन किया। विभिन्न शासनादेश लगाने के बाद जिला पंचायत द्वारा इसे स्वीकृत कर शासन को अनुमन्य करने को भेजा। जहां लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 2013 में अनुमन्य किया गया। जिसके बाद जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा इसे जान बूझकर रोका गया है। जबकि मामले में कई जांचे हुई जिनमें प्रकरण सही पाया गया। बताया कि उनकी मां के निधन के बाद अब उन्होंने पैरवी शुरू की है। जिसकी खबर को जागरण ने एक अक्टूबर के अंक में पेंशन पाने को 30 साल से भटक रहा परिवार शीर्षक से प्रकाशित किया। जिस पर चार अक्टूबर को जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हमीरपुर को पत्र भेज उत्तराधिकारी को नियमानुसार भुगतान करने के निर्देश दिए।

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