लापरवाही बरतने वाले एमओआइसी के वेतन रोकने का निर्देश

जागरण संवाददाता हमीरपुर कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 08:13 PM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 08:13 PM (IST)
लापरवाही बरतने वाले एमओआइसी के वेतन रोकने का निर्देश
लापरवाही बरतने वाले एमओआइसी के वेतन रोकने का निर्देश

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य मे लापरवाही बरतने वाले संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारियों (एमओआइसी) का डीएम ने वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पल्स पोलियो अभियान की ट्रेनिग में प्रतिभाग न करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, व सुपरवाइजर पर भी उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बैठक में जिलाधिकारी ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा करते हुए संबंधित को निर्देश दिए और कहा कि सैंपलिग आदि का कार्य जारी रखा जाय। कोरोना टीकाकरण की समीक्षा में जनपद में अब तक केवल 67 फीसद ही टीकाकरण होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कहा, शत प्रतिशत स्वास्थ्य कार्मिकों डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ, आइसीडीएस विभाग के कार्मिकों को वैक्सीनेट किया जाय। इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने विभिन्न योजनाओं जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों का समयबद्ध भुगतान करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मलेरिया उन्मूलन एवं क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए इनके रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ कमलेश कुमार, सीएमओ डॉ. आरके सचान, डीपीओ सुरजीत सिंह, बीएसए सतीश कुमार, एसीएमओ डॉ.पीके सिंह आदि मौजूद रहे।

शिकायत पर डीएसओ ने गोदाम में की छापेमारी

हमीरपुर : मौदहा के सिचौली रोड स्थित ज्वाला ट्रेडर्स में राशन का चावल खरीद फरोख्त करने की शिकायत पर शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। यहां से चावल व गेहूं बरामद किया गया है, लेकिन अफसरों का दावा है वह सरकारी राशन नहीं है। डीएसओ ने बताया कि कुछ बोरियां मिली हैं। इनमें से एक साठ किलो वाली बोरी में हाथ सिलाई से मिली है। वहीं, स्टाक रजिस्टर में भिन्नता मिलने व प्रोपराइटर के न मिलने के कारण गोदाम संचालक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ताकि स्थिति का सही तरह से पता लगाया जा सके।

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