कोर्ट के आदेश पर पेट्रोल पंप संचालक व मालिक पर मुकदमा दर्ज

संस राठ टैंकर का ढक्कन खोलते समय पेट्रोल पंप कर्मचारी की एक साल पहले मौत हो गई थी। म

By JagranEdited By: Publish:Thu, 12 Aug 2021 07:38 PM (IST) Updated:Thu, 12 Aug 2021 07:38 PM (IST)
कोर्ट के आदेश पर पेट्रोल पंप संचालक व मालिक पर मुकदमा दर्ज
कोर्ट के आदेश पर पेट्रोल पंप संचालक व मालिक पर मुकदमा दर्ज

संस, राठ : टैंकर का ढक्कन खोलते समय पेट्रोल पंप कर्मचारी की एक साल पहले मौत हो गई थी। मृतक के भाई ने पंप मालिक और संचालक पर इलाज में सहयोग न करने का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर मालिक और संचालक पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

चिकासी गांव निवासी नरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया उरई मार्ग पर पेट्रोल पंप चल रहा है। जहां पर छोटा भाई अनिल कुमार वर्षों से काम करता था। 28 अगस्त 2020 को पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने अधिकारी आए थे। जांच के दौरान पंप मालिक व संचालक ने अनिल कुमार से टैंकर का भारी ढक्कन खुलवाया। ढक्कन की प्लेट हाथ से छूटकर अनिल के पैर में गिर गई। जिससे वह घायल हो गया था। भाई अनिल के इलाज में पंप मालिक और संचालक ने सहयोग नहीं किया। हालत बिगड़ने पर उसे उरई के अस्पताल में इलाज कराया और दो सितंबर को झांसी ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट नहीं दर्ज होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर पंप संचालक और उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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