तीन माह के अंदर प्रत्याशियों को देना होगा खर्च का ब्योरा

जागरण संवाददाता हमीरपुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाले बेतहाशा खर्च पर राज्य निर्वाच

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Apr 2021 11:43 PM (IST) Updated:Fri, 16 Apr 2021 11:43 PM (IST)
तीन माह के अंदर प्रत्याशियों को देना होगा खर्च का ब्योरा
तीन माह के अंदर प्रत्याशियों को देना होगा खर्च का ब्योरा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाले बेतहाशा खर्च पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अंकुश लगाने को दिशा निर्देश जारी किए है। जिसमें सभी प्रत्याशियों को चुनाव समाप्ति के तीन माह के अंदर खर्च का ब्यौरा जमा करना होगा। इसके लिए सदस्य ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशियों को छोड़ शेष सभी पद के प्रत्याशियों को अलग से खाता खोलवाना होगा। जिसकी छाया प्रति संबंधित आरओ को देनी होगी। साथ ही वहां से मिलने वाले व्यय लेखा रजिस्टर में अंकित कर जिला व तहसील स्तरीय कमेटी को जमा करना होगा। सीमा से अधिक व्यय करने वाले प्रत्याशियों की जमानत जब्त की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने मनमानी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए सदस्य ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशी को 10000 रुपये, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 75 हजार रुपये व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए 150000 रुपये खर्च सीमा तय की है। इसका मिलान करने को ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को छोड़कर अन्य सभी प्रत्याशियों को अलग से खाता खोलवाने के निर्देश दिए है। जिसके माध्यम से ही चुनाव खर्च किया जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ल ने बताया कि नए खाते की छाया प्रति प्रत्याशी प्रतीक चिन्ह आवंटन के समय आरओ को देंगे। जिस पर उन्हें व्यय लेखा रजिस्टर दिया जाएगा। उसमें प्रत्याशियों द्वारा प्रतिदिन होने वाले खर्च का विवरण भरना होगा।

खर्च की दरों का होगा निर्धारण

बताया कि जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय कमेटियां चुनाव में होने वाले व्यय की दरें निर्धारित करेंगी। जिसकी जानकारी प्रत्याशियों को दी जाएगी। उन्हीं दरों के आधार पर प्रत्याशी अपना खर्च जोड़ेंगे। बताया कि निर्वाचन समाप्ति के तीन माह के अंदर यह रजिस्टर पूर्ण करके जिला व तहसील स्तरीय कमेटी को जमा करना होगा। जिसका मिलान किया जाएगा। यदि प्रत्याशी द्वारा नियत सीमा से अधिक धनराशि खर्च की गई है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

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