दोस्‍तों से कराया था पत्‍नी का सामूहिक दुष्कर्म, पति की जमानत नामंजूर

दहेज की मांग पूरी न होने पर दोस्तों और भाई के साथ मिलकर बब्लू उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने लगा। 15 मई 2020 को पीडि़ता के पिता उसके ससुराल पहुंचे तो उसने आपबीती बताई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया था।

By Satish chand shuklaEdited By: Publish:Thu, 21 Jan 2021 04:54 PM (IST) Updated:Thu, 21 Jan 2021 07:21 PM (IST)
दोस्‍तों से कराया था पत्‍नी का सामूहिक दुष्कर्म, पति की जमानत नामंजूर
फैसले संबंधित अदालत का प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। दहेज की मांग पूरी न होने पर दोस्तों और भाई के साथ मिलकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपित बब्लू निषाद की जमानत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने नामंजूर कर दी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने यह फैसला सुनाया।

पीडि़ता की शादी बेलघाट इलाके के बब्लू के साथ चार मई 2020 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए पीडि़ता का ससुराल में उत्पीडऩ शुरू हो गया। मांग पूरी न होने पर दोस्तों और भाई के साथ मिलकर बब्लू उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने लगा। 15 मई 2020 को पीडि़ता के पिता उसके ससुराल पहुंचे तो उसने उन्हें आपबीती बताई। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया था। इस समय वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। इस मामल में अदालत के समक्ष अभियोजन का पक्ष रखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज करने की दलील पेश की। बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी नामंजूर करने का फैसला सुनाया।

दुष्कर्म के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

दुष्कर्म के आरोपित प्रमोद शाही उर्फ मंटू की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने खारिज कर दी है। अदालत में अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं नितिन मिश्र ने बताया कि अहिरौली, कुशीनगर के मुंडेरा लाला निवासी आरोपित प्रमोद की बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान है। पीडि़ता 20 दिसंबर 2018 को उसकी दुकान पर बिल्डिंग मैटेरियल का रेट पता करने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपित ने तमंचे के बल पर पीडि़ता को दुकान में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपित ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

बार के साधारण सभा की बैठक

बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के साधारण सभा की बैठक गुरुवार को बुलाई गई। बार के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक तीन बजे से शुरू हुई। बैठक में राम मंदिर के निर्माण में अधिवक्ताओं की ओर से दिए जाने वाले सहयोग धनराशि पर चर्चा की गई।

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