घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे- चार साल की हुई जेल, जुर्माना भी लगा
घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए लेखपाल को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। पैमाइश के नाम पर उसने दो हजार रुपये की रिश्वत ली थी।
गोरखपुर, जेएनएन। घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र कुमार सिंह ने चौरीचौरा तहसील के चकबंदी लेखपाल राधेश्याम श्रीवास्तव को चार साल के सश्रम कारावास एवं तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी धीरेंद्र जायसवाल एवं शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह का कथन था कि झगहां थानाक्षेत्र के ग्राम राजी जगदीशपुर निवासी शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने इस आशय की शिकायत की थी कि उसके पिता के नाम से एक चक सरकारी कागजात में दर्ज है। उसकी पैमाइश के लिए चकबंदी अधिकारी के यहां से आदेश हुआ था। जब शिकायतकर्ता पैमाइश के लिए लेखपाल से मिला तो उसने दो हजार रुपये घूस की मांग की। शिकायत पर ट्रैप टीम गठित की गई जिसने लेखपाल को रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ लिया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त सजा सुनाई।
पांच अधिवक्ता एडीजीसी बने
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने पांच अधिवक्ताओं को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। उक्त आदेश के अनुसार सिद्धार्थ सिंह, संजीत कुमार शाही एवं घनश्याम सिंह को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विनोद कुमार सिंह को उप जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल बांसगांव तथा विवेक सरकारी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व नियुक्त किया गया है।