UP Panchayat Election Update: मतदान के लिए अपने वाहन से जा सकेंगे मतदाता, बूथ से 200 मीटर की दूरी पर खड़ा करना होगा वाहन

UP Panchayat Election Voting Update पंचायत चुनाव में जिला प्रशासन इस बात का ख्याल रख रहा है कि लोगों को मतदान के लिए आने-जाने में कोई परेशानी न हो। यदि कोई गांव में जाकर मतदान करना चाहता है तो वह अपने साधन से जा सकेगा।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 08:05 AM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 06:22 PM (IST)
UP Panchayat Election Update: मतदान के लिए अपने वाहन से जा सकेंगे मतदाता, बूथ से 200 मीटर की दूरी पर खड़ा करना होगा वाहन
पंचायत चुनाव में मतदाता अपने वाहन से वोट देने जा सकते हैं। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 15 अप्रैल को मतदान होगा। जिला प्रशासन इस बात का ख्याल रख रहा है कि लोगों को मतदान के लिए आने-जाने में कोई परेशानी न हो। यदि कोई गांव में जाकर मतदान करना चाहता है तो वह अपने साधन से जा सकेगा। उसके वाहन को कहीं रोका-टोका नहीं जाएगा। पर, यदि कोई किसी प्रत्याशी के पक्ष में बार-बार मतदाताओं को लाएगा-ले जाएगा तो उसके वाहन को सीज कर दिया जाएगा। साथ ही मालिक पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।

बार-बार मतदाताओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों के मालिक पर होगी कार्रवाई

मतदान स्थल तक आने-जाने को लेकर मतदाताओं में काफी भ्रम की स्थिति रहती है। वाहनों के संचालन को लेकर सभी के मन में संशय रहता है। हालांकि पंचायत चुनाव में अधिकतर मतदाता गांव में ही रहते हैं लेकिन कई मतदाता मतदान के दिन ही शहर से जाकर वोट देते हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई अपने वाहन से मतदान करने जा रहा है तो उसे न रोका जाए। जिला पंचायत सदस्यों को प्रचार के लिए एक वाहन की अनुमति दी गई है। उन्हें 48 घंटे पहले प्रचार बंद करना होगा।

बूथ तक वाहन से जा सकेंगे दिव्यांग व बुजुर्ग

शारीरिक रूप से स्वस्थ मतदाताओं को बूथ से 200 मीटर की दूरी पर वाहन खड़ा कर देना होगा। पर, चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता वाहन से बूथ तक जा सकेंगे। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी यह सुविधा होगी। यदि कोई दृष्टिबाधित मतदाता होगा तो उसके साथ एक सहायक को जाने की अनुमति होगी। सहायक उसके परिवार का सदस्य हो सकता है।

मतदान के लिए अपने वाहन से जाने वाले मतदाताओं को नहीं रोका जाएगा। पर, यदि प्रत्याशी या उनके समर्थक बार-बार मतदाताओं को लाएंगे-ले जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांगजन एवं बुजुर्गों को मतदान स्थल तक वाहन से जाने की छूट होगी। - के. विजयेंद्र पाण्डियन, जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी।

अधिग्रहीत किए गए मतगणना केंद्र के लिए चिन्हित स्थल

जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने मतदान के बाद शील की गई मतपेटिकाओं को 15 अप्रैल से दो मई तक रखने के लिए ब्लाक के पास चिन्हित स्ट्रांग रूम स्थल एवं मतगणना स्थलों को अधिग्रहीत करने का निर्देश दिया है। इन स्थलों को 12 अप्रैल से पांच मई तक अधिग्रहीत कर लिया गया है। इसी तरह जिलाधिकारी के निर्देश पर सुरक्षा बलों के ठहरने के लिए राधिका देवी डिग्री कालेज मझगांवा तथा सेंट जेवियर्स स्कूल भीटीरावत एवं एसएसपी द्वारा चिन्हित स्थलों को 10 से 16 अप्रैल तक अधिग्रहीत कर लिया गया है।

लोगों को दें परिवर्तित मतदान स्थलों की जानकारी

जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि वे जीण-शीर्ण हालत एवं अधिक दूरी के कारण परिवर्तित किए गए मतदान स्थलों की जानकारी ग्राम पंचायत के मतदाताओं तक जरूरी पहुंचाएं। इसके लिए परिवर्तित स्थलों का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है।

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