खिचड़ी पर जगमगाएंगी शहर की गलियां, नगर निगम ने की स्ट्रीट लाइट की खरीदारी
नगर निगम में स्ट्रीट लाइट आ गई है। बुधवार को महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने स्ट्रीट लाइटों को देखा और जल्द से जल्द शहर के सभी वार्डों में जरूरत को देखते हुए इसे लगाने के निर्देश दिए। खिचड़ी पर शहर में लाखों श्रद्धालु आते हैं।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। नगर निगम में स्ट्रीट लाइट आ गई है। बुधवार को महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने स्ट्रीट लाइटों को देखा और जल्द से जल्द शहर के सभी वार्डों में जरूरत को देखते हुए इसे लगाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि खिचड़ी पर शहर में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसे देखते हुए सभी महत्वपूर्ण मार्गों व गलियों को रोशन किया जाएगा।
खरीदी गई है ईईएसएल लाइट
55 लाख रुपये की लागत से नगर निगम ने प्राइवेट कंपनी की लाइट खरीदी है। अभी एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से लाइट खरीदी जाती थी। कंपनी का दावा है कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी हमेशा एक जैसी रहेगी।
वार्डों की जरूरत के हिसाब से हुई है खरीदारी
नगर आयुक्त ने कहा कि खिचड़ी पर्व के पहले सभी वार्डों में जरूरत को देखते हुए लाइटें लगा दी जाएंगी। इसके बाद यदि लाइट की कमी हुई तो फिर खरीदारी की जाएगी। इस दौरान उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, संजय शुक्ल, डा. मणि भूषण तिवारी, बृजेश तिवारी आदि मौजूद रहे।
गोरखनाथ क्षेत्र में मिलेगा निश्शुल्क वाई-फाई
गोरखनाथ क्षेत्र में निश्शुल्क वाइ-फाइ नगर निगम खिचड़ी मेले पर गोरखनाथ क्षेत्र में निश्शुल्क वाइ-फाइ की सुविधा दी जा रही है।नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि पूरे मेला परिसर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सुविधा मिलेगी।
ब्याज सहित मोटरसाइकिल का मूल्य देने का आदेश
स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन गिरजेश कुमार पांडेय एवं सदस्य अनीता अग्रवाल ने सिनेमा रोड शाही बिल्डिंग स्थित नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध निर्णय दिया कि वह शिकायतकर्ता को चोरी हुई मोटरसाइकिल की बीमित धनराशि 46 हजार 400 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करें। दो माह के अंदर आदेश का अनुपालन न करने पर ब्याज नौ फीसद देना होगा।
मैरेज हाउस के बाहर से चोरी हुई थी बाइक
अदालत के समक्ष शाहपुर थाना क्षेत्र के ओम नगर बशारतपुर निवासी परिवादी पीयूष शर्मा का कहना था कि वह 23 जनवरी 2017 को रात करीब 10 बजे मोहल्ले की शादी में शामिल होने एल्युमिनियम फैक्ट्री रोड बशारतपुर गया था। वाहन मैरिज हाउस के बाहर खड़ा कर अंदर भोजन करने गया। कुछ देर बाद वापस आया तो देखा कि वाहन वहां नहीं था। परिवादी ने तत्काल इसकी सूचना डायल 100 पर दी। पुलिस आई और पूछताछ की परंतु वाहन का पता नही चला।
बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया था क्लेम
इसके बाद 27 जनवरी 2017 को परिवादी के वाहन चोरी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। परिवादी ने बीमा कम्पनी में क्लेम के लिए दावा दाखिल किया। बीमा कम्पनी ने परिवादी का क्लेम यह कह कर खारिज कर दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन चोरी की तिथि 24 जनवरी 2017 अंकित है, जबकि सही तिथि 23 जनवरी 2017 है।