गोरखपुर में आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में दूसरे दिन भी दर्ज हुए बयान Gorakhpur News

दुकान पर छापा मारकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने छोटे-बड़े करीब 100 सिलेंडर बरामद किए थे। इन्हें 25 हजार से लेकर 40 हजार रुपये में बेचने की बात स्वीकार की गई थी। जिन्हें आक्सीजन सिलेंडर बेचे गए हैं उनके भी बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 03:29 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 03:29 PM (IST)
गोरखपुर में आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में दूसरे दिन भी दर्ज हुए बयान Gorakhpur News
पुलिस पूछताछ के संबंध में प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

गोरखपुर, जेएनएन। गोरखनाथ रोड 10 नंबर बोरिंग स्थित आक्सीजन सिलेंडर के डीलर मां अंबे नामक दुकान से आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में बुधवार को भी कुछ लोगों के बयान दर्ज किए गए। अभी कुछ लोगों के बयान दर्ज करना बाकी है। उसके बाद विधिक कार्रवाई होगी। इस बीच प्रशासन ने दुकान संचालक पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मंगलवार को पड़ा था छापा

मंगलवार को इस दुकान पर छापा मारकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने छोटे-बड़े करीब 100 सिलेंडर बरामद किए थे। इन्हें 25 हजार से लेकर 40 हजार रुपये में बेचने की बात स्वीकार की गई थी। जिन्हें आक्सीजन सिलेंडर बेचे गए हैं, उनके भी बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इधर दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दुकान के संचालक के पास आक्सीजन सिलेंडर की डीलरशिप थी लेकिन सिलेंडर बेचने की अनुमति नहीं थी।

रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों को पुलिस ने भेजा जेल

रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपितों का नाम संजीत कुमार गुप्ता निवासी चंद्रपुर खास थाना रामकोला जिला कुशीनगर व दीपक चौरसिया निवासी ग्राम धस्की कौड़ीराम थाना बांसगांव है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे शहर के धर्मशाला ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया था।  दोनों आरोपित शाहपुर थाना क्षेत्र के पीसी हास्पिटल में वार्ड ब्वाय का काम करते थे। दोनों डाक्टर की सलाह पर मरीज को रेमडेसिवर इंजेक्शन लगाने के लिए लाते थे, उसे डाक्टर को न लगाकर उसे ऊंचे दाम पर बेचते थे । सीओ गोरखनाथ रत्नेश ङ्क्षसह ने बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध धारा 409 व 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया है।

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