गोरखपुर : जमीन के एक टुकड़े के ल‍िए बेटे ने ले ली प‍िता की जान

गोरखपुर में एक पुत्र ने जमीन के एक टुकड़े के ल‍िए अपने ही प‍िता की जान ले ली। जमीन के बंटवारे के विवाद में पुत्र ने वृद्ध पिता को धक्का दे दिया जिससे वह गिर पड़े। उन्हें मेडिकल कालेज ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 11:58 AM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 11:58 AM (IST)
गोरखपुर : जमीन के एक टुकड़े के ल‍िए बेटे ने ले ली प‍िता की जान
आनन-फानन स्वजन उन्हें मेडिकल कालेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोला थाना क्षेत्र के डाड़ी खास गांव में जमीन बंटवारे के विवाद में पुत्र ने वृद्ध पिता को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़े। आनन-फानन स्वजन उन्हें मेडिकल कालेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देर रात शव घर पहुंचते ही उनके दूसरे पुत्र ने पुलिस को पिता के हत्या किए जाने की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी दल-बल के साथ पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं।

काफी द‍िनों से चल रहा था व‍िवाद

गांव के 70 वर्षीय तीरथ चौरसिया की पहली पत्नी से एक पुत्र है। पहली पत्नी के मृत्यु के बाद उन्होंने पत्नी की छोटी बहन से शादी कर ली, जिससे तीन पुत्र हैं। इनसे काफी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा है। उनका सबसे बड़ा पुत्र पटना में रहता है। वह इन दिनों घर आया था और घर बनवाने के लिए जमीन की मांग कर रहा था। आरोप है कि सुबह इसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। उनके बड़े पुत्र ने उन्हें धक्का दे दिया और बेहोश हो गए। आनन-फानन में उन्हें मेडिकल कालेज ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रात को शव घर पहुंचने पर उनके पुत्र अरव‍िंद ने पुलिस को घटना की सूचना दी। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी जगतराम कन्नौजिया का कहना है कि अधिक उम्र के कारण उनको हर्ट अटैक हो गया था। जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वैसे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

हत्या के सात आरोपितों को उम्रकैद

हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग निवासी अभियुक्त कमालुद्दीन, निजामुद्दीन, मुन्नन, अजीज, बहरामपुर निवासी नसीरुद्दीन उर्फ नसरुद्दीन, पिपरापुर भठ्ठा निवासी जुबेर व महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के टोंगरी निवासी आदिल को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को चार माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर उसमें से आधी धनराशि मृतक की पत्नी गौतमी को भुगतान की जाएगी।

यह है मामला

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यश पाल स‍िंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादिनी गौतमी तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मुहल्ला इलाहीबाग की निवासी है। उसके पति रवि कुमार निषाद दो जुलाई 2019 को शाम करीब 7.30 बजे दरवाजा लेने लालडिग्गी गए थे। वापस आते समय रात करीब आठ बजे वह शीतला माता मंदिर के पास पहुंचे। वहां मौजूद मुहल्ले के अजीज, कमाल मुन्नन व निजामुद्दीन दस दिन पूर्व खेत में भैंस चले जाने के झगड़े की रंजिश को लेकर उन्हें गाली देते हुए मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने ठेले वाला गोव‍िंद गया तो अभियुक्तों ने उसे भी मारने के लिए दौड़ा लिया। गोव‍िंद भागकर वादिनी के पास आया और झगड़े की जानकारी दी। वादिनी अन्य लोगो के साथ मौके पर पहुंची तो देखा कि अभियुक्तों ने उसके पति को मार कर नाले में दबा दिया है और आसपास पड़े गत्ते और जलकुम्भी से ढंक दिया है।

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