शिक्षामित्र कभी भी ले सकेंगे आकस्मिक अवकाश, महानिदेशक ने शासन को भेजा प्रस्ताव
शिक्षामित्र अब 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाला अपना 11 आकस्मिक अवकाश कभी भी ले सकेंगे। फिलहाल अभी तक उन्हें हर महीने केवल एक आकस्मिक अवकाश ही लेने की अनुमति है। नई व्यवस्था से शिक्षामित्रों को काफी राहत मिलेगी।
गोरखपुर, जेएनएन। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र अब 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाला अपना 11 आकस्मिक अवकाश कभी भी ले सकेंगे। फिलहाल अभी तक उन्हें हर महीने केवल एक आकस्मिक अवकाश ही लेने की अनुमति है।
ग्यारह माह के संविदा काल में किसी भी माह ले सकते हैं अवकाश
महानिदेशक स्कूल शिक्षा शिक्षामित्र संगठनों की लंबे समय से की जा रही इस मांग को लेकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जिसके स्वीकार होते ही शिक्षामित्र ग्यारह माह के संविदा काल में किसी भी माह ज्यादा आकस्मिक अवकाश लेकर अपना 11 अवकाश का कोटा पूरा कर सकेंगे।
शिक्षामित्रों को उम्मीद जल्द मिल जाएगी प्रस्ताव को शासन की हरी झंडी
वर्तमान समय में शासनादेश में यह व्यवस्था है कि माह में अधिकतम एक दिन की अनुपस्थिति पर मानदेय नहीं काटा जाता है, लेकिन यदि एक माह में एक दिन से ज्यादा अनुपस्थिति होती है तो आनुपातिक रूप से मानदेय में कटौती की जाती है। इस कारण शिक्षामित्र किसी भी माह एक दिन से ज्यादा का अवकाश नहीं ले पाते हैं, जिससे उन्हें कठिनाई होती है।
जरूरत होने पर अधिक दिन का अवकाश ले सकेंगे
शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव प्रधानाध्यापक करते हैं। शासनादेश में संशोधन होने से वे किसी माह आकस्मिक अवकाश नहीं लेंगे तो किसी माह जरूरत होने पर अधिक दिन का अवकाश ले सकेंगे।
शिक्षामित्रों को प्रस्ताव पर शासन की हरी झंडी की उम्मीद
प्रदेश के शिक्षामित्र काफी समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें भी शिक्षकों की भांति कभी भी आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अवकाश मिल सके। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शिक्षामित्रों में इससे अवकाश को लेकर उम्मीद की आस लगी है। आशा है प्रस्ताव पर जल्द ही शासन अपनी हरी झंडी देकर शिक्षामित्रों के साथ न्याय करेगा। - अनिल कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ।