गोरखपुर विश्वविद्यालय में कश्मीर विस्थापितों को आरक्षण Gorakhpur News
कुलपति प्रो.विजय कृष्ण सिंह ने इस संबंध में कहा कि कश्मीरी विस्थापितों के प्रवेश को लेकर आए आदेश का हर हाल में पालन कराया जाएगा। इसे प्रवेश समिति के संज्ञान में लाया जाएगा।
गोरखपुर, जेएनएन। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी पंडित, विस्थापित और गैर विस्थापितों के पाल्य अब उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर विशेष आरक्षण का लाभ पाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने न्यूनतम योग्यता में अधिकतम दस एवं पांच फीसद क्षैतिज आरक्षण देने का आदेश यूजीसी समेत सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है।
विवि में पहुंचा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आदेश
जम्मू कश्मीर राज्य और गृह मंत्रालय की सलाह के बाद लिए गए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस आदेश की प्रति दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में भी पहुंच चुकी है। इसका पालन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 एवं उसके आगे भी अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश प्रवेश समिति के निर्णय के आदेश पर भी लागू होगा।
आदेश का हरहाल में होगा पालन
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.विजय कृष्ण सिंह ने इस संबंध में कहा कि कश्मीरी विस्थापितों के प्रवेश को लेकर आए आदेश का हर हाल में पालन कराया जाएगा। इसे प्रवेश समिति के संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि यदि कोई कश्मीरी विस्थापित विवि में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।