सार्वजनिक स्थल से चुनाव सामग्री न हटाना पड़ा महंगा, 10 के खिलाफ मुकदमा Gorakhpur News
सार्वजनिक स्थलों से चुनाव प्रचार सामग्री न हटाना लोगों पर भारी पड़ रहा है। चुनाव जीते या न जीतें पर उन पर एक मुकदमा अवश्य दर्ज हो जा रहा है। बस्ती जिले की सोनहा पुलिस आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर जमकर कार्रवाई कर रही है।
गोरखपुर, जेएनएन : सार्वजनिक स्थलों से चुनाव प्रचार सामग्री न हटाना लोगों पर भारी पड़ रहा है। चुनाव जीते या न जीतें पर उन पर एक मुकदमा अवश्य दर्ज हो जा रहा है। बस्ती जिले की सोनहा पुलिस आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर जमकर कार्रवाई कर रही है। 10 लोगों के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर ऐसे लोगों को चेतावनी दी है, जिनके होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि अभी भी सार्वजनिक स्थलों पर लगे हैं।
आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा
सोनहा थाना क्षेत्र के बेईली गांव के मुबारक अली पुत्र रूआब अली, पकड़डिहवा गांव की रूचि चौधरी पत्नी विनोद कुमार चौधरी, गनवरिया कला गांव की प्रमिला सिंह पत्नी राजेश बहादुर सिंह व पूजा सिंह पत्नी नीरज सिंह, अजीत चौधरी पुत्र रामसंवारे चौधरी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी शाहपुर गांव की निवासी राधिका मौर्या पत्नी संदीप कुमार मौर्या, सुमन सिंह पत्नी शिवमोहन निवासी डड़वा भैया थाना रुधौली, दुर्गावती चौधरी पत्नी मनोज चौधरी ग्राम मुडि़ला अव्वल,रिया चौधरी ग्राम डड़वा भैया थाना रुधौली पर आरोप है कि उन्होनें आचार सहिता लागू होने के बाद भी गांव व सड़कों पर लगे बिजली के पोल से अपने होर्डिंंग नहीं हटाए।
ऐसे में उनके विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। इसी प्रकार सोनहा थाना क्षेत्र के बेइली गांव में मुबारक अली के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। उप निरीक्षक अखलाक अहमद ने बताया कि उनके द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद भी बिजली के पोल पर लगे होर्डिंग को नहीं हटवाया जा रहा था।
चुनाव में व्यय का प्रत्याशी को रखना होगा लेखा-जोखा
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव से संबंधित व्यय किये जाने के लिए प्रत्याशी द्वारा अलग से खाता खोला जाएगा। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी डा. राजेश कुमार प्रजापति ने दी है। उन्होंने बताया कि नामांकन करने वाले समस्त प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में किए गए व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना होगा। खाते की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तर कमेटी को दी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए खाते खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।