जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए गरमाई सियासत

सीट को अपनी झोली में डालने के लिए बेताब हैं सपाई

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 09:30 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 09:30 PM (IST)
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए गरमाई सियासत
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए गरमाई सियासत

संतकबीर नगर: पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जनपद में सियासत गर्म है। सपा के नेता इस सीट को अपनी झोली में डालने के लिए बेताब दिख रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। बहरहाल सभी लोगों की निगाहें इसके परिणाम पर टिकी हैं।

अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए भाजपा सूबे में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सर्वाधिक सीटें जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी की लोकप्रियता घटी नहीं अपितु बढ़ती जा रही है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। आम जनता भी सत्ता पक्ष की पार्टी को ही पसंद करती हैं। हालांकि भाजपा के समर्थित विजयी जिला पंचायत सदस्यों की संख्या काफी कम (तीन) है। इसलिए यह इतना आसान नहीं। वहीं, सपाइयों का मानना है कि जिले में सर्वाधिक (सात) उनके दल के समर्थित जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं। इसलिए इस पद पर सपा की जीत पक्की मान रहे हैं। इन सबके बीच जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट से 26 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर के तीन बजे तक पर्चा प्राप्ति और जमा तथा इसी दिन दोपहर के तीन बजे से नामांकन प्रपत्रों की जांच होगी। 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर के तीन बजे तक पर्चा वापस लिया जा सकेगा। यदि निर्विरोध निर्वाचित होने की स्थिति नहीं रहेगी तो डीएम कोर्ट में तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर के तीन बजे तक मतदान तथा इसके बाद मतों की गिनती की जाएगी। डीएम दिव्या मित्तल रिटर्निंग आफिसर (आरओ) तथा एडीएम मनोज कुमार सिंह बतौर असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर (एआरओ) के रूप में यह चुनाव संपन्न कराएंगे। दावेदार खर्च कर सकेंगे अधिकतम चार लाख रुपये

पिछड़ा वर्ग व महिला दावेदार के लिए नामांकन प्रपत्र का मूल्य 750 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, सामान्य के लिए दस हजार रुपये तथा आरक्षित वर्ग के दावेदार के लिए जमानत धनराशि पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है। कोई भी दावेदार अधिकतम चार नामांकन प्रपत्र दाखिल कर सकता है लेकिन उन्हें जमानत धनराशि केवल एक की ही ली जाएगी। नामांकन प्रपत्र में दावेदार, प्रस्तावक व अनुमोदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा होना अनिवार्य है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए खड़े दावेदार प्रचार-प्रसार पर अधिकतम चार लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

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