गैर संगीन मामलों में भी मुकदमा दर्ज कराने पहुंच रहे थाने
कुशीनगर में लोग जानकारी के अभाव में ई-एफआइआर जैसी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं जबकि गैर संगीन मामलों में घर बैठे मुकदमा दर्ज कराने की सुविधा है पीड़ित सादे कागज पर ही अपनी शिकायत कर सकते हैं उन्हें नाम पता सहित आधार नंबर अंकित करना होगा।
कुशीनगर : नागरिकों की सहूलियत के लिए पुलिस द्वारा शुरू की गई ई-एफआईआर की सुविधा के बावजूद यहां बड़ी संख्या में लोग थाने का चक्कर लगा रहे हैं। अज्ञात अभियुक्त तथा गैर संगीन अपराध के मामलों में लोग सीधे थाने पहुंच रहे हैं जबकि ऐसे मामलों में घर बैठे ई-एफआईआर की सुविधा है।
पीड़ित व्यक्ति को सिर्फ ई-थाना प्रभारी के नाम संबोधित शिकायत सादे कागज पर लिखकर वाट्सएप कर देना है। शिकायती पत्र के साथ शिकायतकर्ता का आधार कार्ड होना जरुरी है। सुविधा का दुरुपयोग न हो इसलिए झूठी सूचना देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रविधान है। कुशीनगर में ई-एफआईआर सुविधा सुचारु रूप से संचालित हो इसे लेकर स्वयं पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र पटेल की इस पर नजर है।
ई-एफआईआर के लिए संबंधित व्यक्ति को ई-थाना प्रभारी को संबोधित शिकायती पत्र सादे कागज पर लिखकर वाट्सएप नंबर 9454401003 पर भेजना होता है। यह सुविधा सिर्फ अज्ञात अभियुक्त और गैर संगीन अपराध के मामलों के लिए ही है। हत्या, डकैती, दुष्कर्म के अतिरिक्त अन्य मामलों में ही इसे दर्ज कराया जा सकता है। जिन प्रकरणों में अभियुक्त ज्ञात है, उन प्रकरणों को भी ई-थाना की कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाता है। ई-थाना पर जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, उसे ई-थाना प्रभारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के उपरांत ही प्रथम सूचना रिपोर्ट समझी जाएगी। शिकायत के स्वीकृत-अस्वीकृत की सूचना आवेदक को तथ्यों सहित ई-मेल, एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। यदि आवेदन स्वीकृत किया जाएगा तो पूरी एफआइआर की प्रति पीडीएफ फारमेट में ई-मेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। रिपोर्ट फार्म को भरने के लिए हिदी-अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष 2020 में सिर्फ 30 लोगों ने ही इस सुविधा का प्रयोग किया। जबकि थाने पहुंच शिकायती पत्र देने वालों की संख्या एक हजार के करीब रही।
शिकायती पत्र में यह दें जानकारी
-ई-थाना प्रभारी को संबोधित शिकायत सादे कागज में लिखें।
-घटना का विवरण, समय, दिनांक व स्थान सहित।
-हस्ताक्षर, नाम, पता, राज्य, जिला,
राष्ट्रीयता, आधार कार्ड नंबर, ई-मेल, विदेशी नागरिक को पासपोर्ट की प्रथम व आखिरी पृष्ठ एवं वीजा की फोटो देनी होगी।
एसपी सचिन्द्र पटेल ने बताया कि ई-एफआईआर की सुविधा अज्ञात तथा गैर संगीन अपराध के मामलों के लिए ही उपलब्ध है। पीड़ित व्यक्ति थाने जाने की बजाय घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। हत्या, डकैती व दुष्कर्म जैसे मामलों को ई-थाना की कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया है। गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद में ई-एफआईआर सेल दिन-रात सक्रिय है।