Lockdown 4: दूसरे प्रदेश के लोग अब अपने वाहन से भी जा सकेंगे घर, जारी होंगे ई-पास Gorakhpur News

गोरखपुर में फंसे दूसरे राज्‍य के लोग यदि अपने वाहन से जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी व्‍यवस्‍था की गई है। उन्‍हें ई-पास के लिए आवेदन करना होगा।

By Satish ShuklaEdited By: Publish:Mon, 25 May 2020 09:00 PM (IST) Updated:Mon, 25 May 2020 09:00 PM (IST)
Lockdown 4:  दूसरे प्रदेश के लोग अब अपने वाहन से भी जा सकेंगे घर, जारी होंगे ई-पास Gorakhpur News
Lockdown 4: दूसरे प्रदेश के लोग अब अपने वाहन से भी जा सकेंगे घर, जारी होंगे ई-पास Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। लॉकडाउन के कारण जनपद में फंसे गैर प्रांतों के हजारों लोग अब आसानी से अपने राज्य वापस जा सकेंगे। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सरकार से सहमति बनने के बाद यह व्यवस्था प्रदेश स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दूसरे प्रदेश के ऐसे लोगों को भी सुविधा प्रदान कर दी गई है जो अपने वाहन से जाना चाह रहे हैं। सभी के लिए मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

जिले से बाहर जाने वालों में 749 लोगों का पंजीकरण

जिला प्रशासन के मुताबिक अन्य राज्यों की सरकारों से बातचीत चल रही है, जल्द ही वहां के लिए भी ई-पास की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जनपद से अन्य प्रदेशों में जाने के लिए अब तक 749 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 201 लोगों के जो आवेदन स्वीकृत हुए हैं, वह इन्हीं 10 राज्यों के हैं। अन्य राज्यों के 548 लोगों के आवेदन लंबित हैं। बिहार के सर्वाधिक 228 लोगों के आवेदन अभी तक लंबित पड़े हैं। इसके बाद दिल्ली के 106, झारखंड के 27, महाराष्ट्र 61, पश्चिम बंगाल 55,  पंजाब 19 व उड़ीसा 11 के लोगों के आवेदन स्वीकृत नहीं हो सके हैं।

शादी में आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं

शादियों के लिए जनपद के अंदर या बाहर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता जिला प्रशासन ने समाप्त कर दी है। अगर किसी को लगता है कि उसके आवागमन के लिए ई-पास जरूरी है, तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एडीएम वित्त राजेश ङ्क्षसह ने बताया कि घर पर शादी करने के लिए किसी भी प्रकार के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। शादी के समय दोनों पक्षों के 20 व्यक्ति से अधिक न हों। उन्होंने बताया कि अगर विवाह का कार्यक्रम मैरिज हाउस आदि में किया जाना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी।

अपने वाहन से भी जा सकते हैं जरूरतमंद

एडीएम वित्‍त राजेश सिंह का कहना है कि जनसुनवाई एप पर सुविधा उपलब्ध है। कोई गैर प्रांत का व्यक्ति जो जनपद में फंसा है और स्वयं के वाहन से अपने राज्य वापस जाना चाहता है, तो वह जनसुनवाई एप पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। इसके लिए कलेक्ट्रेट आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के दो घंटे के भीतर ही ई-पास जारी कर दिए जाएंगे। 

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