Coronavirus: गोरखपुर जोन में गाइड लाइन का उल्लंघन, 1.11 लाख लोगों को हो सकती है जेल
जोन के 1.11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस धारा का उल्लंघन किया। इसके उल्लंघन पर धारा 188 की कार्रवाई होती है। इन लोगों पर जोन के विभिन्न थानों में धारा 188 व महामारी अधिनियम धारा 5 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
गोरखपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण से बचाव में शारीरिक दूरी को महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए धारा 144 लागू किया गया था। यह धारा अभी भी लागू है, जोन के 1.11 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इस धारा का उल्लंघन किया। इसके उल्लंघन पर धारा 188 की कार्रवाई होती है। जोन के 1.11 लाख लोगों पर जोन के विभिन्न थानों में इस आरोप में धारा 188 व महामारी अधिनियम धारा 5 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस अब इसमें चार्ज शीट लगा रही है। ऐसे में यदि मामला सही पाया गया तो आरोपितों को एक माह तक की जेल हो सकती है।
कोरोना संक्रमण से अधिक से अधिक लोगों का बचाव हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए मार्च माह से ही धारा 144 लागू है। जोन के 11 जिलों में 1.11 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कोविड-19 की गाइड लाइन का उल्लंघन किया है।
यह भी जानिए
जोन में 17.25 लाख लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है।
826 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
गोरखपुर-बस्ती मंडल में अब तक संक्रमित
गोरखपुर 18392
देवरिया 6144
महराजगंज 5325
कुशीनगर 5211
बस्ती 4327
संत कबीर नगर 2912
सिद्धार्थ नगर 3630
आंकड़े 22 अक्टूबर तक के हैं
धारा 188 के तहत सजा
धारा 188 के आरोप में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपित को एक माह की जेल या 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।