कोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति रिलीज करने का आदेश

सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश की गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति को न्यायालय ने तत्काल वापस करने का आदेश दिया है। कहा कि लंबे समय तक कोई अपराध न करने पर कैसे अभ्यस्त अपराधी बना दिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 10:00 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 10:00 PM (IST)
कोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति रिलीज करने का आदेश
कोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति रिलीज करने का आदेश

देवरिया: सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश की गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति को न्यायालय ने तत्काल वापस करने का आदेश दिया है। कहा कि लंबे समय तक कोई अपराध न करने पर कैसे अभ्यस्त अपराधी बना दिया गया।

गैंगस्टर न्यायालय के न्यायाधीश शाश्वत पांडेय की अदालत ने नौ दिसंबर 2020 के जिला मजिस्ट्रेट के अदालत के फैसले को रद कर दिया है। इसके साथ ही जय मां अमेठी ब्रिक फील्ड, पोल्ट्री फार्म, स्कार्पियो, फा‌र्च्यूनर, ट्रैक्टर, चार बाइक को वापस करने का निर्देश दिया है। यह सभी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी।

अदालत ने माना है कि अभियोजन पक्ष रामप्रवेश यादव की संपत्तियां गिरोहबंद अधिनियम के तहत अवैध तरीके से कमाई हुई साबित करने में विफल रहा है। रामप्रवेश यादव का अपराधिक इतिहास वर्ष 2010 में शुरू हुआ, लेकिन 2019 के बाद उन्होंने लंबे समय तक कोई अपराध नहीं किया, ऐसे में अभ्यस्त अपराधी नहीं माना जा सकता है। पढ़ने गई किशोरी नहीं लौटी घर, मुकदमा दर्ज

महुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी घर से 15 नवंबर को पढ़ने के लिए गए थी, लेकिन घर नहीं लौटी। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस को दिए के तहरीर में किशोरी के पिता ने बताया है कि मेरी लड़की 15 नवंबर को एक इंटर कालेज में पढ़ने गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं आई। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। पिता का कहना है कि किसी ने उसे बहला फुसलाकर गायब कर दिया है। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। किशोरी को बरामद करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

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