बीडीओ सहित तीन के खिलाफ एफआईआर के आदेश, प्रधानमंत्री आवास में फर्जीवाड़ा उजागर

विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी जैनुद्दीन अंसारी ने एक बीडीओ सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। यह आदेश संतकबीर नगर जनपद की बेलहर पुलिस को दिया गया है।

By Satish chand shuklaEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 02:32 PM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 03:26 PM (IST)
बीडीओ सहित तीन के खिलाफ एफआईआर के आदेश, प्रधानमंत्री आवास में फर्जीवाड़ा उजागर
अदालत के आदेश का प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

 गोरखपुर, जेएनएन। प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता बरतने के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी जैनुद्दीन अंसारी ने एक बीडीओ सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। यह आदेश संतकबीर नगर जनपद के बेलहर पुलिस को दिया गया है जिसमें सांथा विकास खंड के बीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है।

सांथा विकास खंड के अतरीनानकार गांव निवासी अमीन ने विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट में यह शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में केंद्र सरकार की तरफ से 2011 में ग्राम पंचायत अतरीनानकार की सूची में बीसवें क्रमांक में पात्रता क्रम में उसका नाम अंकित है। पात्र होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत अधिकारी सतीश कुमार, ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र पांडेय एवं सांथा विकास खंड की बीडीओ रेनू चौधरी ने बिना कोई जांच किये आपस में साजिश करके कूटरचित फर्जी पात्रता सूची तैयार करते हुए प्रार्थी का नाम पात्रता सूची से निकाल दिया। साथ ही ग्राम पंचायत में अपात्र व्यक्तियों से धनादोहन करके उन्‍हें सूची में जगह दे दी गई।

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि बीते 2 दिसंबर 2020 को उसने तहसील दिवस में इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसमें विकास विभाग द्वारा जांच करके आवास आवंटित करने की आख्या दी गई थी। पीड़ित ने शिकायत के संदर्भ में 12 जनवरी 2021 को सांथा ब्लाक पहुंचा तो बीडीओ रेनू चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी सतीश कुमार एवं प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र पांडेय एक साथ बैठे हुए थे। आवास के संदर्भ में पूछने पर तीनों लोग नाराज हो गए। प्रार्थी को जातिसूचक गाली देकर वहां से भगा दिया गया।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गांव के अन्य लोगों से प्रति आवास बीस हजार रुपये का धनादोहन करके लोगों को आवास की सूची में जगह दी गई है। तथ्यों पर आधारित शिकायत पर विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ प्रथमदृष्टया मुकदमा पंजीकृत कराया जाना सही पाया है। विशेष न्यायाधीश ने बेलहर पुलिस को बीडीओ रेनू चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी सतीश कुमार व प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए पंद्रह दिनों के भीतर मुकदमा पंजीकरण संबंधी आख्या मांगी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद से समूचे सांथा  विकास खंड में हड़कंप मचा हुआ है।

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