बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का आदेश, क्‍लेम की धनराशि देने से कर दिया था इंकार

अदालत के समक्ष देवरिया जिले के ग्राम खोरमा निवासी ईष्टदेव मणि त्रिपाठी ने परिवाद दाखिल किया था। वादी का कहना था कि उसकी बोलेरो गाड़ी 20 फरवरी 2014 को कैंट थाना क्षेत्र स्थित अंबे पैलेस से चोरी हो गई थी।

By Satish chand shuklaEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 07:30 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 07:30 PM (IST)
बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का आदेश, क्‍लेम की धनराशि देने से कर दिया था इंकार
अदालत के फैसले के संबंध में प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

 गोरखपुर, जेएनएन। स्थाई लोक अदालत के चेयरमैन गिरिजेश कुमार पांडेय एवं सदस्य अनीता अग्रवाल ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ निर्णय दिया है कि वह चोरी गए वाहन का मूल्य नियमानुसार कटौती करने के बाद चार लाख चार हजार 496 रुपये का भुगतान परिवाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक छह फीसद ब्याज के साथ करें।

अदालत के समक्ष देवरिया जिले के ग्राम खोरमा निवासी ईष्टदेव मणि त्रिपाठी ने परिवाद दाखिल किया था। वादी का कहना था कि उसकी बोलेरो गाड़ी 20 फरवरी 2014 को कैंट थाना क्षेत्र स्थित अंबे पैलेस से चोरी हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के उपरांत चोरी की घटना को सही पाया किंतु वाहन के बरामद नहीं होने के कारण अंतिम रिपोर्ट न्ययालय में भेज दिया। वादी ने बीमा कंपनी से बीमित वाहन के क्षतिपूर्ति की मांग की। बीमा कंपनी ने वाहन के व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने तथा घटना की सूचना बिलंब से दिए जाने के आधार पर बीमा धनराशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया।

चेयरमैन एवं सदस्य ने अपने निर्णय में कहा कि चोरी होने पर बीमा कंपनी इस आधार पर वाहन स्वामी को क्लेम की राशि का भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकती  कि बीमा कंपनी को चोरी की सूचना 48 घंटे विलंब से दी गई तथा घटना के समय बीमित वाहन का प्रयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था। निर्णय में कहा गया कि बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह चोरी हुए वाहन के बीमित मूल्य में से 25 फीसद राशि की कटौती कर लेवे क्योंकि वाहन स्वामी ने प्राइवेट वाहन को व्यावसायिक कार्य में प्रयोग किया था।

स्वास्थ्य कर्मी के विरुद्ध मारपीट का आरोप

गोला थाना क्षेत्र के अबरूस गांव निवासिनी पुष्पा चंद ने गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक कर्मचारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने  थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि वह अपनी बहू ज्योति चंद का नसबंदी आपरेशन कराने के लिए शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई थीं। आपरेशन के दौरान एक स्वास्थ्य कर्मी ने उनकी बहू को बेरहमी से मारा पीटा। इससे वह बेहोश हो गई। बाद में होश में आने पर चिकित्सक व उनके सहयोगियों ने उनकी बहू को वहां से भगा दिया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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