इस जिले में साप्‍ताहिक बंदी में दुकान खोलना पड़ा महंगा, सात दुकानदारों पर कार्रवाई Gorakhpur News

बस्ती कोतवाली व रुधौली पुलिस ने साप्‍ताहिक बंदी के दौरान दुकान खोलकर भीड़ एकत्र करने के आरोप में कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने चार तो रुधौली पुलिस ने दो दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। गांधीनगर पुलिस बूथ के सामने भी एक दुकान खुली पायी गई।

By Rahul SrivastavaEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 01:10 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 01:10 PM (IST)
इस जिले में साप्‍ताहिक बंदी में दुकान खोलना पड़ा महंगा, सात दुकानदारों पर कार्रवाई Gorakhpur News
साप्‍ताहिक बंदी में दुकान खोलने पर सात व्‍यापारियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन : बस्ती कोतवाली व रुधौली पुलिस ने साप्‍ताहिक बंदी के दौरान दुकान खोलकर भीड़ एकत्र करने के आरोप में कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने चार तो रुधौली पुलिस ने दो दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। गांधीनगर चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार शाही ने बताया कि गांधीनगर कंजर टोला मोड़ के पास कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) व साप्‍ताहिक बंदी के दौरान में डीसीएम, राधिका साड़ीज, दीपक चूड़ी केंद्र, मोदी वस्त्र भंडार व बर्तन की दुकान किचन कैंपस का शटर खुला मिला। गांधीनगर पुलिस बूथ के सामने भी एक दुकान खुली पायी गई। इन सभी दुकानदारों के विरुद्ध भादंसं, महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कपड़े व बर्तन के दुकानदार पर दर्ज किया मुकदमा

साप्‍ताहिक बंदी में सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर दुकान खोलना रुधौली के दो दुकानदारों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक रुधौली शिवाकांत मिश्र पुलिस टीम के साथ साप्‍ताहिक बंदी के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने एवं अलविदा की नमाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रुधौली कस्बे का भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान कस्बे में उमेश गारमेंट्स व गुप्ता बर्तन स्टोर खुले दिखे। दुकान के अंदर कई लोग मौजूद थे। प्रभारी निरीक्षक ने दोनों व्यापारियों से साप्‍ताहिक बंदी के दौरान दुकान खोलने का कारण पूछा तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। बंदी का उल्लंघन करने के कारण गुप्ता बर्तन स्टोर के मालिक राजेंद्र गुप्ता निवासी महादेव सिंह रोड थाना रुधौली व उमेश गारमेंट्स के मालिक प्रमोद निवासी गांधीनगर बांसी रोड रुधौली के विरुद्ध भादवि, आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

जिले से बाहर खाद की आपूर्ति करने वालों पर होगी कार्रवाई

बस्‍ती जिले से बाहर खाद की आपूर्ति करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी  सौम्या अग्रवाल ने  कहा कि अगर कोई उर्वरक विक्रेता जिले से बाहर खाद की आपूर्ति करेगा तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने सभी थोक एवं फुटकर खाद विक्रेताओं, इफको एवं कृभको के क्षेत्रीय प्रतिनिधि, पीसीएफ के जिला प्रबंधक, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में  कहा है कि शासन द्वारा जिले को उपलब्ध कराए गए खाद् की आपूर्ति केवल जिले के किसानों को सुनिश्चित कराई जाए। बाहरी जिलों को भेजने से जिले में खाद की किल्लत होगी।

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