अब मिलेगा होम बार लाइसेंस, घर पर रख सकेंगे 12 बोतल मदिरा

जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि होम बार लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम व शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति पांच वर्ष का आयकर दाता हो साथ ही न्यूनतम तीन वर्षो में आयकर दाताओं की 20 फीसद की श्रेणी में आता हो और इनकम टैक्स का भुगतान किया हो। इसके लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा। बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले लाइसेंस धारक पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 06:24 AM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 06:24 AM (IST)
अब मिलेगा होम बार लाइसेंस, घर पर रख सकेंगे 12 बोतल मदिरा
अब मिलेगा होम बार लाइसेंस, घर पर रख सकेंगे 12 बोतल मदिरा

बस्ती: शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें शराब पीने के लिए किसी बार या होटल में जाना नहीं पड़ेगा। वह घर पर ही अपनों के साथ पार्टी कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने उनके लिए होम बार लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाइसेंस धारक अपने और अपनो के लिए घर पर ही 12 बोतल मदिरा रख सकेंगे। घर पर रखी जाने वाली मदिरा वही होगी जो प्रदेश सरकार की ओर से अनुमोदित होगी।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की ओर से आम लोगों को व्यक्तिगत होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में यह प्रावधान किया है कि जिस व्यक्ति को होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा वह निर्धारित मात्रा में मदिरा रख सकेगा। निजी उपयोग के लिए होम बार लाइसेंस लेने वालों को 12 हजार रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस व 51 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। वर्ष की समाप्ति पर प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी। आबकारी विभाग का कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है।

जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि होम बार लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम व शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति पांच वर्ष का आयकर दाता हो साथ ही न्यूनतम तीन वर्षो में आयकर दाताओं की 20 फीसद की श्रेणी में आता हो और इनकम टैक्स का भुगतान किया हो। इसके लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा। बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले लाइसेंस धारक पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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