गोरखपुर में एसपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट, यह है मामला

गोरखपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कुमार शाहपुर थाना के उपनिरीक्षक अशोक कुमार मिश्र थानाध्यक्ष खजनी अशोक कुमार सिंह व कांस्टेबल रामअशीष यादव के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सभी को चार अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Thu, 30 Sep 2021 12:58 PM (IST) Updated:Thu, 30 Sep 2021 01:13 PM (IST)
गोरखपुर में एसपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट, यह है मामला
गोरखपुर में तत्‍कालीन एसपी के ख‍िलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कुमार, शाहपुर थाना के उपनिरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष खजनी अशोक कुमार सिंह व कांस्टेबल रामअशीष यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सभी को चार अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। कई बार हाजिर होने के लिए आदेश करने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर उ'च न्यायालय के आदेश पर यह आदेश किया गया है। न्यायालय ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए डीजीपी को पत्र भी लिखा है।

हाई कोर्ट भी ले चुका है मामले का संज्ञान

खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम केवटली निवासी वादी उपेंद्र कुमार पाण्डेय की ओर से शिखर पाण्डेय एडवोकेट ने आरोपितों के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने आरोपितों को विचारण के लिए वर्ष 2016 में तलब किया था। वर्षो से आरोपितों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। परिवादी के आवेदन पर उच्‍च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नौ सितंबर 2021 को आदेश जारी कर डीजीपी उत्तर प्रदेश को अभियुक्तों की उपस्थित न्यायालय में सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित किया गया। उच्‍च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में न्यायालय ने आरोपितों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए उक्त आदेश जारी किया।

घूस लेते गिरफ्तार लेखपाल को चार साल कठोर कारावास

दो हजार रुपया घूस लेने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तनु भटनागर ने सुलतानपुर जिले के सदर तहसील के तत्कालीन लेखपाल रामबदन पांडेय को चार साल के कठोर कारावास एवं आठ हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार यादव सुलतानपुर जिले के सदर तहसील के ग्राम त्रिलोकपुर का निवासी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन फैजाबाद में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि उसने अपने गांव तथा पड़ोस के गांव के कुछ लोगो के सामने शिव पार्वती मंदिर के लिए शिव पार्वती सेवा संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा।

जिसके लिए कानूनी सलाह लेकर अभिलेख तैयार कराया और शुल्क जमा कर आवेदन डिप्टी रजिस्ट्रार फम्र्स सोसाइटी चिट्स फैजाबाद को पांच दिसंबर 2007 को दिया था। तीन जनवरी 2008 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने उपजिलाधिकारी को न्यायोचित जांच कराने हेतु एक पत्र प्रेषित किया। जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने जब इस संबंध में तहसील जाकर जानकारी की तो मालूम हुआ कि एसडीएम ने जांच करने हेतु उचित माध्यम से अभिलेख लेखपाल को भेज दिया है। शिकायतकर्ता लेखपाल रामबदन से संपर्क किया। उसने जल्दी रिपोर्ट देने के लिए पांच हजार रुपये घूस की मांग की। निवेदन करने पर दो हजार रुपए में रिपोर्ट लगाने को तैयार हुआ। शिकायतकर्ता की शिकायत पर गठित ट्रैप टीम ने अभियुक्त लेखपाल रामबदन पांडेय को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

chat bot
आपका साथी