बिना हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के नहीं होंगे वाहनों के अभिलेखों से संबंधित कोई कार्य Gorakhpur News
दरअसल शासन ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर एचएसआरपी लगवाने के लिए 15 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक अलग- अलग समय निर्धारित कर दिया है। वाहन स्वामियों को निर्धारित समय में हर हाल में एचएसआरपी लगवाना होगा।
गोरखपुर, जेएनएन। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर शासन की सख्ती बढ़ती ही जा रही है। निर्धारित समय पर एचएसआरपी न लगवाने वाले वाहनों का चालान तो कटेगा ही, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग में वाहनों के अभिलेखों से संबंधित कार्य भी बंद हो जाएंगे। वाहनों का पुन: पंजीयन और स्थानांतरण नहीं होगा। फिटनेस जांच नहीं होगी। बीमा भी नहीं हो सकेगी।
लग सकता है पांच हजार रुपये तक का जुर्माना
दरअसल, शासन ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर एचएसआरपी लगवाने के लिए 15 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक अलग- अलग समय निर्धारित कर दिया है। वाहन स्वामियों को निर्धारित समय में हर हाल में एचएसआरपी लगवाना होगा। इसके लिए शासन ने सियाम वेबसाइट और सियाम एप भी अधिकृत कर दिया है। सियाम पर आनलाइन आवेदन ही मान्य हैं। समस्याओं का समाधान और सहायता के लिए हेल्पलाइन भी जारी कर दिया है। अतिरिक्त शुल्क देने पर एचएसआरपी घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तक जनपद में लगभग 5 हजार वाहनों पर ही एचएसआरपी लग पाई है। जबकि जिले में 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत करीब दस लाख वाहन हैं। ऐसे में इन वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना शासन और परिवहन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। फिलहाल, शासन ने नई व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे
होलोग्राम की सहायता से मिल जाएगी सभी जानकारी। नंबर प्लेट पर अलग से कुछ भी लिखवाना संभव नहीं। अपराध में नहीं हो सकेगा दूसरे वाहनों का उपयोग।किसी भी दशा में नहीं बदली जा सकती है नंबर प्लेट।
वाहनों के जलने पर भी समाप्त नहीं होगा वाहन नंबर। रात में कैमरे के जरिये हो सकेगी वाहनों की निगरानी। अपने मन से नंबर प्लेट नहीं बदल सकते गाड़ी मालिक। चोरी या गुम होने पर एफआइआर कराना होगा अनिवार्य। एफआइआर के बाद ही जारी होगी दूसरी नई नंबर प्लेट। एचएसआरपी पर नहीं हो सकेगा वाहनों का फर्जी चालान।