गोरखपुर में मैनुअल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब मान्‍य नहीं, निर्देश जारी Gorakhpur News

जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर की ओर से इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सचिवों को अवगत करा दिया गया है। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मैनुअल प्रमाण पत्र किसी भी दशा में न जारी किए जाएं।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 08 Jun 2021 06:15 PM (IST) Updated:Tue, 08 Jun 2021 06:15 PM (IST)
गोरखपुर में मैनुअल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब मान्‍य नहीं, निर्देश जारी Gorakhpur News
जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर की फाइल फोटो, जागरण।

गोरखपुर, जेएनएन। ग्राम पंचायतों के जरिए एक तय फार्मेट पर मैनुअल जारी हो जाने वाला जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र अब वैध नहीं रहेगा। यदि किसी प्रधान की ओर से इस तरह का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उसे अवैध एवं गैरकानूनी माना जाएगा। पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम प्रधानों को यह निर्देश दिया है कि वे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पोर्टल के जरिए ही आनलाइन प्रमाण पत्र जारी करें।

ग्राम पंचायतों की तरफ से जारी होता रहा है मैनुअल प्रमाण पत्र

नगर निगम क्षेत्रों में काफी पहले से ही आनलाइन प्रमाण पत्र जारी किए जाते रहे हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअल प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आनलाइन प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए कई बार कहा गया है। पर, कार्यकाल का अंतिम समय होने के कारण इसे कड़ाई से लागू नहीं कराया जा सका। इस समय जब सभी ग्राम पंचायतों में प्रधान चुने जा चुके हैं तो पंचायती राज विभाग ने इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराने का निर्णय लिया है। पंचायती राज निदेशालय से जिला पंचायत राज अधिकारी को संदेश भेजा गया है। संदेश में स्पष्ट है कि कुछ जिलों में मैनुअल प्रमाण पत्र ही जारी हो रहे हैं। इसपर नाराजगी जताते हुए निदेशालय ने हर हाल में केवल आनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। इस संदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई प्रमाण पत्र मैनुअल जारी हुआ तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी।

आनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश

जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर की ओर से इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सचिवों को अवगत करा दिया गया है। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मैनुअल प्रमाण पत्र किसी भी दशा में न जारी किए जाएं। जल्द ही इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि ग्राम पंचायतों में मैनुअल जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का चलन है लेकिन अब इसे मान्य नहीं किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में वे सीआरएस पोर्टल के जरिए आनलाइन प्रमाण पत्र ही जारी करें।

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