चार लाख रुपये में बैनामा करा ली 16 लाख की भूमि, पैसा भी नहीं दिया

निर्भय राय ने पुलिस को बताया कि गांव के ही बिंदेश यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बैनामा लेखक व गवाहों के साथ साजिश करके उनकी भूमि पत्नी विजय लक्ष्मी तथा गांव के ही मुन्नी देवी पत्नी रामनाथ मौर्य के नाम मात्र चार लाख रुपये बैनामा करा ली।

By Satish chand shuklaEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 07:54 AM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 07:54 AM (IST)
चार लाख रुपये में बैनामा करा ली 16 लाख की भूमि, पैसा भी नहीं दिया
जालसाजी केे मुकदमे के संबंध में प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। जालसाजों  धोखाधड़ी से एक नशेड़ी व्यक्ति की 16 लाख रूपये कीमत की भूमि का अपनी-अपनी पनयिों के नाम बैनामा करा लेने का मामला प्रकाश में आया है। बांसगांव पुलिस इस घटना में पीडि़त की तहरीर पर दो महिलाओं सहित कुल चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

 गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम अतायर निवासी निर्भय राय ने पुलिस को सौंपी गयी तहरीर में बताया है कि गांव के ही बिंदेश यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बैनामा लेखक व गवाहों के साथ साजिश करके उनकी भूमि पत्नी विजय लक्ष्मी तथा गांव के ही मुन्नी देवी पत्नी रामनाथ मौर्य के नाम मात्र चार लाख रुपये बैनामा करा ली। उन्होंने कहा कि बैनामा कराई गई भूमि की कीमत 16 लाख रुपये है। निर्भय राय ने यह भी कहा है कि आरोपितों ने उसके खाते में चार लाख रुपये भेजने की बात कही है, लेकिन उनके खाते में कोई रकम नहीं आई है। उन्होंने कहा कि शेष रकम मांगने पर आरोपितों ने उसे धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध धारा 419, 420, 406, 504 व 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

विवाद के बाद दोनों पक्षों ने किया समझौता

पीपीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर तीन बापू नगर निवासी जाकिर व शकील अहमद के बीच आपसी रंजिश मे एक माह पूर्व मार पीट हुई थी। इसे लेकर गुरुवार सुबह शकील अहमद की तरफ करीब दर्जन भर लोग जाकिर के घर पहुंचे विवाद करने लगे। जाकिर की सूचना पर पीपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेते आई। वहां दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया।

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ छेड़खानी का मुकदमा

छेड़खानी के एक मामले में झगहा पुलिस ने चार वर्ष बाद नरेंद्रपुर गांव निवासी जयहिंद यादव, आजाद हिंद यादव उर्फ मेल्हू, केशव यादव के विरुद्ध धारा 323, 354, 452, 504, 506, 3(1)(द) तथा 3(1)(घ) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि छेडख़ानी की शिकायत उसने 14 जुलाई 2016 को थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था।

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