Schools Re-Open News: नामांकन के ल‍िए बच्‍चों का स्‍कूल आना जरूरी नहीं, घर पर रहकर भी कर सकेंगे पढ़ाई

कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक स्‍कूलों को दुबारा खोलने की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। इसमें कहा गया है क‍ि नामांकन में बच्चों का आना अनिवार्य नहीं है। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर पर ही पढ़ना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाए।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Mon, 23 Aug 2021 09:05 AM (IST) Updated:Mon, 23 Aug 2021 09:05 AM (IST)
Schools Re-Open News: नामांकन के ल‍िए बच्‍चों का स्‍कूल आना जरूरी नहीं, घर पर रहकर भी कर सकेंगे पढ़ाई
कक्षा एक पांच तक के कक्षा में नामांकन के ल‍िए बच्चों का आना अनिवार्य नहीं है। - फाइल फोटो

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। शासन ने स्कूलों को खोलने के साथ ही कोविड को लेकर कई अन्य सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नामांकन में बच्चों का आना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ अभिभावकों को ही बुलाया जाए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर पर ही पढ़ना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाए। साथ ही शिक्षकों व छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की जाए।

पहली सितंबर से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल

माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू करने के साथ ही शासन कक्षा छह से आठ तथा पहली सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलाें को कोविड गाइड लाइन के तहत संचालित करने का निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। निर्देश में स्पष्ट रूप से स्कूलों में साफ-सफाई व हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा गया है। कोविड के तहत गठित निगरानी समितियों में जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर व आक्सीमीटर हैं, उनसे इसे मंगवाने और स्कूल के शिक्षक, शिक्षणोतर कर्मचारी, रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व छात्र-छात्राओं के अभिभावकों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कोविड टास्क फोर्स समिति गठित करने का भी न‍िर्देश

हर स्कूल में शिक्षक, अभिभावक व प्रबंध समिति सदस्यों को शामिल कर कोविड टास्क फोर्स समिति गठित करने को भी कहा गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पठन-पाठन शुरू होने से पहले प्रबंध समिति की बैठक कराएं और अभिभावकों को प्रेरित करें कि वे बच्चों को स्कूल भेजें।

इन पर रहेगा विशेष जोर

कक्षा, फर्नीचर, स्टेशनरी सभी का होगा सैनिटाइजेशन

अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय दो पाली में होंगे संचालित

प्रत्येक गतिविधि में छह फीट की दूरी होगी जरूरी

समारोह व त्योहार का विद्यालय में न हो आयोजन

माता-पिता की सहमति अनिवार्य

प्राथमिकता पर होगा समस्त कर्मियों एवं अभिभावकों का शत-प्रतिशत टीकाकरण

विद्यालय परिसर की प्रतिदिन हो सफाई

सफाई अभियान में बच्चों को लगाने पर रोक

जिले के समस्त खंड शिक्षाधिकारियों व प्रधानाध्यापकों को सैनिटाइजेशन व साफ-सफाई के निर्देश दे दिए गए हैं। स्कूल खुलने पर कोविड गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है। - आरके सिंह, बीएसए।

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