तेज आवाज के साथ बाइक चलाई तो पांच हजार जुर्माना, दूसरी बार पकड़े गए तो जेल
मानक के विपरीत (80 डेसिबल से अधिक) तेज आवाज के साथ वाहन (खासकर बाइक बुलेट और ट्रैक्टर आदि) चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का डंडा चलेगा। पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना या तीन माह की जेल हो सकती।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। तेज आवाज के साथ वाहन चलाने वालों के खिलाफ शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मानक के विपरीत (80 डेसिबल से अधिक) तेज आवाज के साथ वाहन (खासकर बाइक, बुलेट और ट्रैक्टर आदि) चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का डंडा चलेगा। पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना या तीन माह की जेल हो सकती। दूसरी बार पकड़े जाने पर कार्रवाई बढ़ जाएगी। दस हजार रुपये या छह माह की जेल हो सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
दूसरी बार पकड़े जाने पर लगेगा दस हजार जुर्माना और छह माह की जेल, निरस्त होगा लाइसेंस
नई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मंगलवार को आरटीओ दफ्तर में वाहन डीलरों के साथ संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंंह, पुलिस अधीक्षक (नगर) सोनम कुमार और पुलिस अधीक्षक (यातायात) आरएस गौतम की मौजूदगी में संयुक्त बैठक हुई। आरटीओ ने वाहन डीलरों को निर्देशित किया कि वे किसी भी दशा में वाहनों का साइलेंसर न बदलें। उन्हें जागरूक करें। सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
साइलेंसर बदलने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए 9454401054 नंबर जारी
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई दुकानदार भी मानक के विपरीत साइलेंसर बदलता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 9454401054 पर इसकी शिकायत कर सकता है, तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। दरअसल, इधर युवाओं में मोटरइसाइकिलों खासकर बुलेट का साइलेंसर बदलकर तेज आवाज के साथ चलने का चलन बढ़ गया है। वाहनों की आवाज से न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि आमजन भी प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल और एसपी श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।