प्रतिबंध तोड़ा तो दर्ज होगी एफआइआर, जुर्माना भी लगेगा- 100 मीटर दायरे में कंटेनमेंट जोन सक्रिय

कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने को लेकर गोरखपुर में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। वैवाहिक व अन्‍य कार्यक्रमों के लिए जो 100 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Tue, 24 Nov 2020 10:15 AM (IST) Updated:Wed, 25 Nov 2020 08:16 AM (IST)
प्रतिबंध तोड़ा तो दर्ज होगी एफआइआर, जुर्माना भी लगेगा- 100 मीटर दायरे में कंटेनमेंट जोन सक्रिय
कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने पर प्रशासन सख्‍त रूख अपनाने जा रहा है। - जागरण

गोरखपुर, जेएनएन। वैवाहिक समारोहों को लेकर शासन से नई गाइडलाइन जारी होते ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि जांच में संख्या अधिक मिली तो एफआइआर दर्ज कराने के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। बैंड बाजा एवं डीजे पर रोक से जुड़ा कोई निर्देश नहीं मिला है, लेकिन हर जगह कोरोना संक्रमण से बचाव के मानक का पालन करना अनिवार्य है।

भीड़ नियंत्रण के लिए बनी टीम, रैपिड रेस्पांस टीम सतर्क, अस्पतालों को अलर्ट जारी

कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। कार्यक्रमों के लिए जो 100 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है उसमें वर-वधु पक्ष के लोगों के साथ बैंड बाजा, कैटरिंग की व्यवस्था में शामिल लोग भी शामिल हैं। आयोजक को सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के साथ कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मानक का पालन करना होगा।  जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को सक्रिय कर दिया है। लोगों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिना मास्क चलने वाले लोगों का चालान किया जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। छठ पर्व पर बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, इसलिए संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रैपिड रेस्पांस टीम ने जहां सक्रियता बढ़ा दी है वहीं अस्पतालों को एलर्ट जारी कर दिया गया है।

बैंड बाजा पर कोई रोक नहीं

वाट्सएप ग्रुपों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 100 करने के साथ ही बैंड बाजा पर भी प्रतिबंध की बात प्रसारित की जा रही थी, लेकिन गाइड लाइन में इस तरह की कोई बात नहीं है। जिला प्रशासन के अनुसार बैंड बाजा व डीजे पर कोई रोक नहीं है। इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश भी नहीं मिला है। लेकिन, बैंड बाजा का प्रयोग करते हुए शारीरिक दूरी व अन्य मानक का पालन करना होगा।

बाहर न निकलें बुजुर्ग व पहले से बीमार लोग

जिला प्रशासन ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व पहले से किसी बीमारी से पीडि़त लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। सोमवार को सुरक्षा की ²ष्टि से बुजुर्ग लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से प्रतिबंधित करने की बात भी प्रसारित की जा रही थी, लेकिन इस तरह का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।

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