बिजली बिल जमा नहीं है तो नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं, डीएम ने जारी किया आदेश Gorakhpur News
अगर बिजली का बिल बकाया है तो एक अक्टूबर से जाति आय हैसियत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं बनवा सकेंगे। गोरखपुर के डीएम ने ऐसा आदेश जारी किया है।
गोरखपुर, जेएनएन। आपने समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया है, तो एक अक्टूबर से जाति, आय, हैसियत, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं बनवा सकेंगे। अगले महीने से ऐसे किसी प्रमाण पत्र के लिए तभी आवेदन कर सकेंगे, जब एक माह पूर्व का बिजली बिल जमा करने की रसीद प्रस्तुत करेंगे।
जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड विद्युत उत्पादन निगम व निजी उत्पादकों से बिजली खरीदता है। इसके लिए नकद धनराशि की समस्या रहती है। धनाभाव में आपातकालीन बिजली कटौती होती है। नकदी की समस्या को दूर करने के लिए शासन ने समय से बिजली निगम के उपभोक्ताओं का बिल जमा कराने के लिए सख्त कदम उठाया है। विभिन्न तरह की शासकीय सेवाओं के लिए आवेदक को स्वयं या अपने परिजन (जिसके नाम बिजली कनेक्शन हो) के नाम से जमा बिजली बिल की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
इन सुविधाओं पर पड़ेगा असर
- राजस्व विभाग की ओर से जारी जाति, आय, अधिवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल।
- नगर विकास, पंचायती राज विभाग विभाग की ओर से जारी जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल।
- जिला प्रशासन से लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली व ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति।
- नगर निगम की ओर से वसूल किए जाने वाला गृहकर व जलकर।
- जीडीए की ओर से संपत्तियों के दाखिल-खारिज की कार्यवाही।
- पासपोर्ट, पैन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, एफएसएसएआइ (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडड्र्स अथारिटी आफ इंडिया), शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, स्टांप लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन।