किराना कारोबारी को छह माह की जेल व जुर्माना

सरसो तेल में मिलावट के मामले में 32 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 05:49 PM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 05:49 PM (IST)
किराना कारोबारी को छह माह की जेल व जुर्माना
किराना कारोबारी को छह माह की जेल व जुर्माना

संतकबीर नगर: सीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए किराना कारोबारी को छह माह की जेल व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सरसो तेल में मिलावट के मामले में 32 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तत्कालीन खाद्य निरीक्षक ने महुली बाजार स्थित एक किराने की दुकान से सरसो तेल का नमूना लिया था। राजकीय प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर कोर्ट में किराना कारोबारी के खिलाफ वाद दायर किया गया था। खाद्य निरीक्षक राम अंगद शुक्ल ने 27 मई 1989 को महुली थानाक्षेत्र के महुली बाजार में स्थित मो. अकरम पुत्र मो. इशहाक की किराना की दुकान में पहुंचे थे। गुणवत्ता पर संदेह होने पर खाद्य निरीक्षक ने दुकान से सरसों तेल का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला में भेजा था। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में सरसो तेल में 11 फीसद तीसी का तेल मिला होने के अलावा मानक से ज्यादा आयोडीन की मात्रा होने की बात का उल्लेख किया गया था। सरसो तेल में मिलावट की पुष्टि होने पर सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। खाद्य अपमिश्रण नियमावली (पीएफए)-1955 के तहत कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने में जुटा रहा। साक्ष्यों का अध्ययन किया गया, गवाहों के बयान लिए गए थे। न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए किराना कारोबारी को न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल ने गुरुवार को छह माह की जेल व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभिहित अधिकारी (डीओ) जेपी तिवारी ने यह जानकारी दी है। - सरसो तेल में मिलावट के मामले में 32 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

-वर्ष 1989 को खाद्य निरीक्षक ने महुली बाजार में एक किराने की दुकान से लिया था नमूना

-राजकीय प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर कोर्ट में दायर हुआ था वाद

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