नाबालिग को अगवा करने के जुर्म में पांच साल का सश्रम कारावास Gorakhpur News

गोरखपुर के पीपीगंज इलाके की किशोरी को बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया गया था। पीडि़ता के पिता की तहरीर पर इस मामले में नीलम दिलीप व बाबूनंदन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना में अयोध्या कोतवाली के तुलसी बाड़ी निवासी राहुल का नाम सामने आया।

By Satish chand shuklaEdited By: Publish:Wed, 13 Jan 2021 05:35 PM (IST) Updated:Wed, 13 Jan 2021 05:35 PM (IST)
नाबालिग को अगवा करने के जुर्म में पांच साल का सश्रम कारावास Gorakhpur News
अदालत के फैसले से संबंधित प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने के अभियुक्त राहुल को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में में अभियुक्त को दो माह 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी।

गोरखपुर के पीपीगंज इलाके की किशोरी को बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया गया था।  पीडि़ता के पिता की तहरीर पर इस मामले में नीलम, दिलीप व बाबूनंदन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में अयोध्या कोतवाली के तुलसी बाड़ी निवासी राहुल का नाम अपहर्ता के तौर पर सामने आया। पुलिस ने साक्ष्यों के साथ उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र ङ्क्षसह ने अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

रुपये हड़पने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

रुपये हड़पने के अभियुक्त उमेश चंद शर्मा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने खारिज कर दी है। अभियोजन का पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं नितिन मिश्र ने अदालत को बताया कि संतकबीरनगर जिले में ठाकुरद्वारा मेंहदावल निवासी वादी बहादुर शर्मा की पत्नी व पुत्री के नाम से ग्राम बडग़ो में जमीन थी। उसकी मित्रता जमीन क्रय विक्रय कराने वाले दलाल आरोपित उमेश चंद शर्मा से हो गई थी। उमेश ने उसकी जमीन बिकवाकर उन्हें उसी पैसों से मकान दिलाने का झांसा देकर 15 लाख 30 हजार रुपया हड़प लिए। वादी जब 16 जून 2019 को आरोपित से मकान लिखवाने को कहा तो आरोपित ने अपनी पत्नी व लड़के के साथ लाठी डंडा व कुदाल लेकर मारने के लिए दौड़ा लिया और धमकी दिया की रुपया मांगोगे तो जान से मार दूंगा। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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