पांच साल पहले दो नाबालिगों से हुआ था दुष्कर्म, अदालत ने आरोपितों को सुनई आजीवन कारावास की सजा

खोराबार और चौरीचौरा इलाके में पांच साल पहले दो नाबालिगों से दुराचार हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्‍त कारावास भुगतनी होगी।

By Navneet Prakash TripathiEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 06:38 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 10:05 AM (IST)
पांच साल पहले दो नाबालिगों से हुआ था दुष्कर्म, अदालत ने आरोपितों को सुनई आजीवन कारावास की सजा
नाबालिक से दुष्‍कर्म के आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा। प्रतीकात्‍मक फोटो

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। खोराबार और चौरीचौरा में दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ला और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने दो दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसले में कार्ट ने कहा है कि अर्थदंड का भुगतान करने पर दोषियों को अतिरिक्‍त कारावास की सजा भुगतनी पडेगी।

ननिहाल से पीडितो लाते समय रास्‍ते में किया था दुष्‍कर्म

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्रा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुल शुक्ला का कहना था कि वादिनी अपनी लड़की की शादी में मोटर साइकिल देने के लिए खोराबार के ग्राम भैसड़ा निवासी अभियुक्त विशाल कुमार के साथ एजेंसी पर गई थी। अभियुक्त ने धोखे से वादिनी का पहचान पत्र हटाकर अपने पहचान पत्र पर गाड़ी ले ली और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने तक उसी से घूमता रहा। 27 फरवरी 2016 की शाम चार बजे अभियुक्त विशाल वादिनी की नाबालिग लड़की को उसके ननिहाल लेने पहुंच गया। अभियुक्त ने वादिनी की तबियत खराब होने की बात कह कर उसकी लड़की को मोटर साइकिल पर बैठाया घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसने नाबालिग बेटी को कमरे में ले जाकर दो दिन तक दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने दोष सिद्ध होने पर विशाल को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 61 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को सात वर्ष नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने के बाद किया दुष्‍कर्म

एक अन्य मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का जुर्म सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने चौरीचौरा के ग्राम बघाड़ खास निवासी अभियुक्त तैय्यब अली को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को नौ माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर उसमें से आधी धनराशि पीडि़ता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय सिंह का कहना था कि वादिनी की नाबालिग लड़की को अभियुक्त तैय्यब अली साजिश में लेकर घर का गहना जेवर लेकर आने को कहा और बहला फुसलाकर कर भगा कर दिल्ली ले गया। वहां ले जाकर उसकी लड़की से सारा जेवर ले लिया और कई दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। वादिनी ने जब अभियुक्त के घर पर दबाव बनाया तो अभियुक्त वादिनी की लड़की को लखनऊ लाकर गोरखपुर वाली बस में बैठाकर फरार हो गया। इस मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने दोषी को सजा सुनाई।

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