बिजली विभाग का कारनामा: जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके खिलाफ भी दर्ज करा दिया बिजली चोरी का मुकदमा
गोरखपुर में विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी की एफआइआर कराई थी। जांच में पता चला कि जिन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है उनकी वर्षों पहले मौत हो चुकी है। सीओ विजिलेंस एके सिंह ने कहा कि मृतकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज होना गंभीर है। स्पष्टीकरण मांगा गया है।
गोरखपुर, जेएनएन। गोरखपुर के गोला व गगहा थाना क्षेत्र के दो घरों में बिजली चोरी मिलने के बाद विजिलेंस ने दो मृतकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करा दिया। इसकी जानकारी होने पर क्षेत्राधिकारी विजिलेंस ने विजिलेंस प्रभारी से जवाब मांगा है। पूछा है कि जिनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है वह जांच के समय मौके पर मिले थे या नहीं।
विजिलेंस टीम ने दर्ज कराया मुकदमा
विजिलेंस टीम द्वितीय ने गोला के शिव प्रसाद पाठक और गगहा के दयाशंकर के खिलाफ बिजली चोरी की एफआइआर कराई थी। जांच में पता चला कि दोनों आरोपितों की तो वर्षों पहले मौत हो चुकी है। एंटी थेफ्ट बिजली थाना के प्रभारी ने इसकी जानकारी क्षेत्राधिकारी विजिलेंस को दी। क्षेत्राधिकारी विजिलेंस एके सिंह ने कहा कि मृतकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज होना गंभीर है। स्पष्टीकरण मांगा गया है।
कुछ दिन पहले मिला था निर्देश
कुछ दिन पहले डीजी विजिलेंस ने विजिलेंस प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मृतकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने पर नाराजगी जताई थी। कहा था कि ऐसा हुआ तो संबंधित टीम के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन मृतकों के खिलाफ दर्ज है मुकदमा
गगहा के अंकुसी गांव के दयाशंकर की मौत दस साल पहले हो गई थी। एफआइआर में लिखा है कि दयाशंकर के परिसर में कटिया जोड़कर बिजली का इस्तेमाल पकड़ा गया। दयाशंकर के तीन लड़कों के नाम से अलग कनेक्शन है। टीम ने नौ अप्रैल को परिसर की जांच दिखायी है।
गोला के जानीपुर गांव के शिव प्रसाद पाठक के नाम से दो किलोवाट का वाणिज्यिक कनेक्शन है। जनवरी-21 में उनकी मौत हो गई थी। परिवार के सदस्य उस कनेक्शन का इस्तेमाल दुकान में करते हैं। विजिलेंस टीम ने अपनी चेकिंग रिपोर्ट में बिना मीटर बिजली का इस्तेमाल लिखा है। लिखा है कि दुकान के सामने से गुजरने वाली एलटी लाइन के तार से कटिया जोड़कर परिसर में बिजली इस्तेमाल किया जा रहा था। आनलाइन सिस्टम में मीटर का नंबर दर्ज है। कनेक्शन पर 1.31 लाख रुपये का बकाया भी है।
बड़हलगंज के खोईया गांव के दीनानाथ यादव एक साल से थाइलैंड में रहते हैं। 12 अप्रैल को विजिलेंस टीम ने इनके खिलाफ कटिया लगाकर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया।
बिजली विभाग पर लगा जुर्माना
उधर, बिजली चोरी का गलत मुकदमा दर्ज कराने के मामले में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अस्थाना और सदस्य कृष्णानंद मिश्र ने विभाग को अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। आयोग ने उपभोक्ता अनुराग श्रीवास्तव को 30 हजार रुपये आर्थिक और मानसिक क्षति के लिए तथा पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में 12 फीसद ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है।