खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों पर डीएम सख्‍त, इस बार होगी कड़ी कार्रवाई- लेखपाल भी नपेंगे

गोरखपुर में डीएम ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर तहसील पर एसडीएम अपनी अध्यक्षता में क्षेत्र के थानेदार एवं कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों ग्राम प्रधानों की एक बैठक कराएं।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 10:56 AM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 10:56 AM (IST)
खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों पर डीएम सख्‍त, इस बार होगी कड़ी कार्रवाई- लेखपाल भी नपेंगे
खेतों में पराली जलाने पर गोरखपुर ज‍िला प्रशासन ने सख्‍त रूख अपनाया है। - फाइल फोटो

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि फसल अवशेष (पराली) न जलाई जाए। पिछले साल जो किसान पराली जलाते पाए गए थे, उन्हें चेतावनी पत्र जारी किया जाए। इसके बाद भी कोई पराली जलाते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वालों पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा और उन्हें कारावास भी हो सकती है।

पिछले साल फसल अवशेष जलाने वालों को जारी किया जाएगा चेतावनी पत्र

जिलाधिकारी ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर तहसील पर एसडीएम अपनी अध्यक्षता में क्षेत्र के थानेदार एवं कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों, ग्राम प्रधानों की एक बैठक कराएं। बैठक में उनके क्षेत्र में पराली जलाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानों को इस बात की जानकारी दी जाए कि शासनादेश के अनुसार हर ग्राम पंचायत में पराली जलाने की घटना को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय लेखपाल की होगी।

लेखपाल पर होगी कार्रवाई

एक भी घटना होने पर संबंधित लेखपाल तथा ग्राम प्रधान के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को भी सचेत करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के दौरान पराली प्रबंधन यंत्र तथा सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट प्रणाली का प्रयोग न किए जाने पर कंबाइन हार्वेस्टर जब्त कर लिया जायेगा।

जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण

कोविड 19 के मद्देनजर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के लिए इच्छुक युवक-युवतियों को एक महीने का निश्शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक ने बताया कि एक महीने के प्रशिक्षण के बाद तीन महीने की आन जाब ट्रेनिंग सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल एवं अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कराई जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी को हाईस्कूल पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के इच्छुक अभ्यर्थी सभी शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, दो फोटो के साथ आवेदन 26 अक्टूबर तक जिला कार्यक्रम प्रबंध इकाई के कार्यालय में जमा करा दें।

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