शादी में 100 अंत्येष्टि में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति
संतकबीर नगर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर रूपरेखा तय की। कहा कि शादी समारोह में 100 व अंत्येष्टि में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
संतकबीर नगर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर रूपरेखा तय की। कहा कि शादी समारोह में 100 व अंत्येष्टि में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कोरोना प्रोटोकाल की गाइड लाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी गांव व मोहल्ला समितियों को सौंपी।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवासी कामगारों कों क्वारंटीन कराने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों की होगी । विवाह व अंत्येष्टि में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के शामिल होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। बंद मंडप में शादी होने पर सिर्फ 50 व खुले परिसर में शादी होने पर वर-वधू पक्ष को मिलाकर कुल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रविवार को लाकडाउन के दौरान फल, सब्जियों समेत आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। अनावश्यक रूप से लोगों का सड़कों पर आवागमन बंद रहेगा। बिना मास्क के सड़कों पर चलने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा। प्रभारी सीएमओ डा. मोहन झा को ट्रेन से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया। क्वारंटीन केंद्रों की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने उपजिलाधिकारियों समेत परियोजना निदेशक को सौंपी। बैठक में एसपी डा. कौस्तुभ, एडीएम मनोज कुमार सिंह, एएसपी संतोष कुमार सिंह, एसडीएम मेंहदावल अजय कुमार त्रिपाठी, राजनारायण त्रिपाठी समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
----------
हाईलाइटर
जिलाधिकारी ने कोरोना गाइड लाइन के पालन की जिम्मेदारी समितियों को सौंपी
मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश
कोरोना वार्ड में मरीजों के लिए आक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कराने पर जोर
लाकडाउन में मेडिकल स्टोर, दूध व सब्जी की दुकानों को खोलने के निर्देश