गोरखपुर में आज से कल सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू; इन्‍हें मिलेगी छूट, इन कार्यों पर रहेगी रोक

गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे अखबार के वितरकों रसोई गैस के हाकर दूध दवा स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी के आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। वे अपना पहचान पत्र दिखकर आ जा सकेंगे। अखबार वितरक के पास अखबार होना ही पर्याप्त है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 07:05 AM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 07:05 AM (IST)
गोरखपुर में आज से कल सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू; इन्‍हें मिलेगी छूट, इन कार्यों पर रहेगी रोक
गोरखपुर मे रविवार से कोरोना कर्फ्यू लग रहा है। - फाइल फोटो

गोरखपुर, जेएनएन। कारोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शासन की ओर से घोषित 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शनिवार की रात आठ बजे से प्रभावी हो गया, जो सोमवार की सुबह सात बजे तक रहेगा। आवश्यक सेवाओं से न जुड़े हों या आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत न हो तो घर से न निकलें। प्रशासन इस कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराएगा।

रात से ही पूरे शहर एवं कस्बों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। जिनके यहां रविवार को तिलक, शादी या अन्य कोई मांगलिक आयोजन है, उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पूर्व निर्धारित यह कार्यक्रम वे आयोजित कर सकेंगे। पर, उन्हें कोरोना से बचाव के प्रोटोकाल का पालन करना होगा। बंद हाल में 50 लोग जबकि खुले में अधिकतम 100 लोग रह सकेंगे। मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा और शारीरिक दूरी का पालन भी करना होगा।

इन चीजों पर नहीं है रोक

कोरोना कर्फ्यू में रात्रिकालीन कर्फ्यू की तुलना में कड़े प्रतिबंध होंगे। बाहर निकले तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने यह तय किया है कौन बाहर निकल सकता है और कौन नहीं। इसलिए सतर्कता बरतें और घर में रहें। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। अखबार, फल, सब्जी, दूध, राशन, दवा, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। शहर से कहीं बाहर जाना है तो ट्रेन, विमान या बस का वैध टिकट दिखाकर सड़क पर आ- जा सकेंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने पुलिस कर्मियों को भी निर्देश दिए हैं। बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं नहीं तो भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

इन्हें मिली है छूट

जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं जैसे अखबार के वितरकों, रसोई गैस के हाकर, दूध, दवा, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी के आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। वे अपना पहचान पत्र दिखकर आ जा सकेंगे। अखबार वितरक के पास अखबार होना ही पर्याप्त है।

खुले रहेंगे पेट्रोल पंप, रसोई गैस का होगा वितरण

कोरोना कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके साथ ही रसोई गैस की एजेंसियां भी खुली रहेंगी। रसोई गैस की होम डिलीवरी की जाएगी।

उद्योगों को मिली है छूट

रविवार को कोरोना कर्फ्यू से उद्योग जगत को भी राहत प्रदान की गई है। लगातार चलने वाली औद्योगिक इकाईयों को चलाने की अनुमति होगी। गोरखपुर में प्रोसेसिंग हाउस एवं कुछ अन्य इकाइयों में 24 घंटे काम होता है। इसके साथ ही रविवार को साप्ताहिक बंदी वाली इकाइयों को छोड़कर अन्य इकाइयों को संचालित करने की अनुमति होगी। उनके कर्मचारी भी बिना रोक-टोक के आ-जा सकेंगे। फार्मास्यूटिकल, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योग को भी चलाने की अनुमति होगी। उद्यमियों को कोरोना से बचाव के प्रोटोकाल का पालन करना होगा।

50 फीसद क्षमता के साथ संचालित होंगी बसें

सार्वजनिक परिवहन को भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। बसों की क्षमता के 50 फीसद के बराबर यात्री की बैठाए जा सकेंगे। राज्य परिवहन की बसों में इसे विशेष रूप से लागू किया जाएगा।

शनिवार की रात आठ बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है। रात से ही पूरे शहर में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है। लोगों से अपील है कि वे अनावश्यक घर से न निकलें। अनावश्यक घूमने पर पुलिस सख्ती से निपटेगी। बिना मास्क के पाए जाने पर पहली बार 1000 रुपये जबकि दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का चालान होगा। शादी समारोह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति होगी लेकिन उन्हें कोरोना से बचाव के लए जरूरी प्रोटोकाल का पालन करना होगा। - के. विजयेंद्र पाण्डियन, जिलाधिकारी।

बंद रहेंगी महराजगंज, देवरिया व कुशीनगर सीमा से लगी शराब की दुकानें

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 19 अप्रैल को महराजगंज में, तीसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को देवरिया में जबकि चौथे चरण के अंतर्गत 29 अप्रैल को कुशीनगर में मतदान होगा। मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक इन जिलों से सटे गोरखपुर के बार्डर क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश आठ किलोमीटर की परिधि पर लागू होगा।

जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान आबकारी की सभी थोक एवं फुअकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर की दुकानें, माडल शाप, भांग, ताड़ी की दुकानें, होटल बार एवं क्लब बार बंद रहेंगे।

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