नगर पालिका से बिना नक्शा पास कराए ही करा रहे भवनाें का निर्माण Gorakhpur News

सिद्धार्थनगर जिले के नगर पालिका परिषद बांसी में नियम-कानून का कोई मतलब नहीं है। प्रतिवर्ष नगर पालिका क्षेत्र में 80 से 85 फीसद भवन बिना नक्शा पास कराए बनते हैं। इससे राजस्व को क्षति पहुंच रही है। अमानक भावन निर्माण से दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है।

By Rahul SrivastavaEdited By: Publish:Sat, 27 Feb 2021 04:10 PM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 04:10 PM (IST)
नगर पालिका से बिना नक्शा पास कराए ही करा रहे भवनाें का निर्माण Gorakhpur News
बांसी के खूनीपुर मोहल्ले में मकान से दूसरे मकान में जाने के लिए बनवाई गाई सीढ़ी।

गोरखपुर, जेएनएन : सिद्धार्थनगर जिले के नगर पालिका परिषद बांसी में नियम-कानून का कोई मतलब नहीं है। प्रतिवर्ष नगर पालिका क्षेत्र में 80 से 85 फीसद भवन बिना नक्शा पास कराए बनते हैं। इससे राजस्व को क्षति पहुंच रही है। अमानक भावन निर्माण से दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। इस वित्तीय वर्ष में नगर पालिका के आजाद नगर, प्रताप नगर, राप्ती नगर, बगहवा कोमर, शीतलगंज, उपनगर नरकटहा आदि जगहों पर 350 से 400 भवनों का निर्माण हुआ है।

आठ-दस को छोड़कर किसी के पास सहमति पत्र नहीं

आठ-दस लोगों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी भवन स्वामी के पास नगर पालिका का सहमति पत्र नहीं है। यह लोग पालिका से नक्शा ही पास नहीं कराए। मनमाना निर्माण करा नगर की गलियों व सड़कों को सकरा भी कर चुके हैं। अधिकांश मकानों के छज्जों के नीचे से गलियां व सड़क गुजर रही हैं। आश्चर्य यह है कि धड़ाधड़ बन रहे मकानों पर नपा प्रशासन कोई रोक टोक भी नहीं करता। बिना सहमति बने मकानों को वह कोई नोटिस भी जारी नहीं करता।

यह है नियम

नवनिर्मित मकानों का नगर पालिका हाउस टैक्स रजिस्टर में जब पंजीकरण करें तो यह जांच कर लें कि उक्त भवन का नक्शा नपा से पास है या नहीं। इसमें नपा को दो रुपये प्रति वर्ग फिट के हिसाब से राजस्व मिलता है। भवन स्वामी को इसकी रसीद दी जाती है, पर लोग पुराना मकान बताकर उसे नपा के हाउस टैक्स रजिस्टर में दर्ज करा लेते हैं। यही कारण है कि नगर की गलियां सकरी होती जा रहीं। इससे आमजन के जानमाल का खतरा भी बना रहता है। 

यह कैसी मनमानी

लोगों के घरों के छज्जे सड़क व गलियों को कवर किए हैं। यही नहीं एक मकान तो पंत नगर में ऐसा भी है, जिसमे भवन स्वामी ने आमने- सामने स्थित अपने दोनों मकानों में आने-जाने के लिए सड़क के ऊपर से पांच मंजिल पर बाईपास सीढ़ी का निर्माण तक करा दिया है। इस मकान का भी नपा से कोई नक्शा पास नहीं हुआ है। यदि हुआ होता तो इस तरह का निर्माण वह नहीं कर पाता।

दर्ज हुए 594 नक्शा सिर्फ 97 का पास

नगर पालिका में वर्तमान व बीते वित्तीय वर्ष में निर्मित हुए कुल 594 मकानों को हाउस टैक्स रजिस्टर में दर्ज तो किया गया है पर इनमें से मात्र 97 मकानों का ही नगर पालिका से नक्शा पास हुआ है। बाकी 497 मकानों को बिना नक्शा पास के नगर ने कैसे पंजीकृत कर लिया, यह विचारणीय है।

बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण अवैध

नगर पालिका के ईओ अरविंद कुमार ने बताया कि यह सही है कि मकानों का जल्द कोई नक्शा पास नहीं करवाता है। जब हमारे कर्मचारी बन रहे भवनों पर रोकटोक करते हैं, तब लोग नक्शा पास करवाते हैं। बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण अवैध है। ऐसे मकानों को चिन्हित कर नोटिस भेजूंगा।

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