मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मानक बदला, अब पांच जोड़ेे भी हो सकेंगे मान्य

कोरोना के कारण एक साथ बड़ी संख्या में शादी नहीं कराई जा सकती है। लिहाजा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में टुकड़ों में शादी कराने की योजना बनाई जा रही है। अब अगर किसी आयोजन स्थल पर पांच जोड़ों की भी शादी की जाती है तो उसे सामूहिक विवाह माना जाएगा।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Tue, 01 Dec 2020 05:49 PM (IST) Updated:Wed, 02 Dec 2020 09:08 AM (IST)
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मानक बदला, अब पांच जोड़ेे भी हो सकेंगे मान्य
कोविड प्रोटोकाल को देखते हुए मुख्‍यमंत्री विवाह योजना का प्रारूप बदल दिया गया है।

गोरखपुर, जेएनएन।  मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़ों की शादी कराने के लिए कोरोना के कारण अब मानक बदल गया है। सामूहिक विवाह में पहले कम से कम से दस जोड़ों की शादी कराना अनिवार्य होता था।

यह हैै नया नियम  

अब पांच जोड़ों को ही सामूहिक विवाह के मानक में रखा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने जोड़ों की शादी की कवायद तेज कर दी है। जिले में सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 65 जोड़ों की शादी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक शादी के लिए 51 हजार रुपये के हिसाब से शासन ने धनराशि भी भेज दी है। इसके लिए विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन कोरोना के कारण आई नई गाइड लाइन से प्रशासन की तैयारी पर ग्रहण लग गया है।

टुकड़ों- टुकड़ों में शादी कराने की योजना

अब गाइड लाइन को देखते हुए एक साथ बड़ी संख्या में शादी नहीं कराई जा सकती है। लिहाजा विभाग टुकड़ों- टुकड़ों में शादी कराने की योजना बना रहा है। अब अगर किसी आयोजन स्थल पर पांच जोड़ों की भी शादी की जाती है तो उसे सामूहिक विवाह माना जाएगा।

इसलिए बदला नियम  

समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि शासन की गाइड लाइन की अनुसार सामूहिक विवाह कराने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द ही दिन व स्थान निर्धारित कर ली जाएगी।

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