हत्या के जुर्म में आरोपित को आजीवन कारावास
डेबरी गांव के बाढ़ू हीरालाल व रूदल से कहा-सुनी के साथ मारपीट हो गई।
संतकबीर नगर : अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने बुधवार को हत्या के एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास व 56 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार ने कहा कि 19 फरवरी 2016 को धनघटा थानाक्षेत्र के चपरापुर्वी गांव निवासी उमेश चंद्र ने मुकामी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनके गांव के धर्मेंद्र, संजय व तुर्कवलिया गांव के अमेरिका ताड़ी पीने रमजगला गांव में गए थे। वहां मौजूद डेबरी गांव के बाढ़ू, हीरालाल व रूदल से कहा-सुनी के साथ मारपीट हो गई। कुछ देर बाद जब धर्मेंद्र मोटरसाइकिल से वापस आ रहा था तभी उसके ऊपर बाढ़ू, हीरालाल और रूदल ने हसिए से उसके गले पर प्रहार कर दिया। वह लड़खड़ा कर गिर गया। मलौली अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित बाढ़ू को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास और जुर्माना
संतकबीर नगर : अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने हत्या के एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास व साठ हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि दो दिसंबर 2016 को कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के राकेश कुमार चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि महुली थानाक्षेत्र के मेंहनिया निवासी अरविद चौधरी उर्फ भक्कू सुबह 10 बजे उनके घर आये और उनके 35 वर्षीय भाई राजेश कुमार चौधरी को लेकर कहीं चले गए। बाद में उन्होंने उनके भाई की मारपीट कर हत्या करने के बाद लाश को चमरसन गांव के खेत में गाड़ दिए। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत कारावास व जुर्माना की सजा से दंडित किया है।