भाजपा नेता के हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज, पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी हत्‍या Gorakhpur News

जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने अदालत को बताया कि गुलरिहा थाना क्षेत्र के मुगलहा निवासी भोलानाथ सिंह के भाई बृजेश सिंह ग्राम पंचायत नरायनपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी थे। उनसे भूमि संबंधी विवाद है। उसी रंजिश में आरोपितों ने बृजेश को गोली मारकर हत्‍या कर दी गई।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 05:29 PM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 07:19 PM (IST)
भाजपा नेता के हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज, पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी हत्‍या Gorakhpur News
अदालत से संबंधित प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

गोरखपुर, जेएनएन। हत्या के आरोप में प्रभारी सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रामजानकी नगर निवासी कृष्ण कुमार गुप्त और पनियरा, महराजगंज जड़ार निवासी दिवाकर सिंह उर्फ गोलू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने अदालत को बताया कि गुलरिहा थाना क्षेत्र के मुगलहा निवासी भोलानाथ सिंह के भाई बृजेश सिंह ग्राम पंचायत नरायनपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी थे। उनका कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटेकाजीपुर निवासी विनय श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव उर्फ छोटू व हीरागंज नरायनपुर निवासी रामसमुझ से भूमि संबंधी विवाद है। दो अप्रैल,2021 की रात 10.45 बजे हीरागंज नारायनपुर से बृजेश चुनाव-प्रचार कर घर लौट रहे थे। उसी समय भूमि विवाद की रंजिश में आरोपितों ने बृजेश को गोली मार दी। मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

लोक अदालत 10 जुलाई को

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 10 जुलाई को दीवानी कचहरी में जनपद न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत (ई लोक अदालत) आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय चौरीचौरा, कैंपियरगंज, गोला सहित अन्य तहसील मुख्यालय पर भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वादों, 138 एनआइ एक्ट, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश, विशिष्ठ अनुतोष वाद) सहित अन्य मामलो को सुलह-समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में ही निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेसन स्टेज पर मामले भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे।

पति समेत 10 लोगों पर दहेज उत्पीडऩ का मुकदमा

खोराबार थाना पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर उसके पति समेत ससुराल के 10 लोगों के विरुद्ध दहेज उत्पीडऩ का मुकदमा दर्ज किया है। झंगहा थाना क्षेत्र के राजी जगदीशपुर निवासी श्यामा चरन की बेटी कृतिभा पासवान की शादी तीन साल पहले जंगल रामगढ़ उर्फ चवरी निवासी बृजेश पासवान के साथ हुई थी। कृतिभा ने खोराबार थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पति व ससुराल के लोग दहेज के लिए उसका उत्पीडऩ करते हैं। मार-पीटकर घर से भगा दिया। पुलिस ने पति बृजेश पासवान, सास चंद्रावती देवी, ससुर रामप्रीत, ननद सोनी, चचेरे ससुर रामप्रसाद सहित सुदर्शन, टिंकू, मुन्ना, अखिलेश व अभिषेक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

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