घटतौली व झूठा प्रचार करने में बड़ी-बड़ी कंपनियों का भी नाम- रिलायंस व पैंटालून पर लगा जुर्माना

गोरखपुर में रिलायंस पैंटालूम समेत कई बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई है। रिलायंस ज्वेलर्स ने अपनी वेबसाइट पर नेकलेस की फोटो में कीमत का जिक्र किया था लेकिन वजन का उल्लेख नहीं था। विभाग ने इस भ्रामक प्रचार मानते भी रिलायंस ज्वलेर्स से 20 हजार रुपये शमन शुल्क वसूला है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Sun, 18 Jul 2021 08:30 AM (IST) Updated:Sun, 18 Jul 2021 01:09 PM (IST)
घटतौली व झूठा प्रचार करने में बड़ी-बड़ी कंपनियों का भी नाम- रिलायंस व पैंटालून पर लगा जुर्माना
गोरखपुर में विधिक माप विज्ञान विभाग ने रिलायंस, पैंटालूम समेत कई बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। विधिक माप विज्ञान विभाग ने रिलायंस, पैंटालूम समेत कई बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। रिलायंस ज्वेलर्स ने अपनी वेबसाइट पर नेकलेस की फोटो में कीमत का जिक्र किया था, लेकिन वजन का उल्लेख नहीं था। विभाग ने इस भ्रामक प्रचार मानते भी रिलायंस ज्वलेर्स से 20 हजार रुपये शमन शुल्क वसूला है।

पैंटालून समेत कई बड़े प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

इसी तरह पैंटालून शोरूम में लेडीज सूट पर साइज के लिए सेंटीमीटर के बजाए इंच का प्रयोग करने पर नोटिस दिया गया है। कूकर के डिब्बे पर कीमत अंकित न होने पर आवाज नाम से कूकर बनाने वाली फर्म पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसी तरह विभाग ने अमानक और भ्रामक प्रचार में पचास से ज्यादा फर्मों पर कार्रवाई की है।

आनलाइन विज्ञापन पर भी विधिक माप विज्ञान विभाग की कड़ी नजर

घटतौली और नाप-जोख में अब खेल नहीं चलेगा। विधिक माप विज्ञान विभाग ने तय कर लिया है कि किसी भी ग्राहक के हक पर डाका नहीं पड़ने देंगे। हाल-फिलहाल की उनकी कार्रवाई यह प्रमाणित कर रही है। उनकी कार्रवाई के दायरे में छोटी दुकान से लेकर माल में मौजूद बड़े शोरूम तक हैं। यही नहीं विभाग आनलाइन विज्ञापनों पर न सिर्फ नजर रख रहा है, बल्कि भ्रामक प्रचार पर जुर्माना भी वसूल रहा है। विभाग की एक टीम आनलाइन/आफलाइन विज्ञापनों की निगरानी कर रही है। कुछ माह पहले विभाग ने एक कार बनाने की कंपनी को नाेटिस दिया था।

इन्हें भी भरना पड़ा जुर्माना

दरअसल एक समाचार पत्र में छपे विज्ञापन में कंपनी ने कार के टायर की खूबी बताने के लिए इंच का प्रयोग किया था, जो अमानक की श्रेणी में आता है। इसी तरह शेरपुर टोल प्लाजा पर वे-ब्रिज (वाहनों का वजन करने वाला उपकरण) का सत्यापन न कराने पर टोल प्लाजा संचालक को 40 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ा। विधिक माप विज्ञान के प्रभारी अजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि आनलाइन विज्ञापनों पर भी नजर रखी जा रही है। कई कंपनियां भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। भ्रामक प्रचार में रिलायंस ज्वेलर्स समेत कई कंपनियाें पर कार्रवाई की गई है।

मिठाई की दुकानों पर हो चुकी है कार्रवाई

पिछलेे दिनों मिठाई की दुकानों पर छापेेेेेेमारी में बड़ी-बड़ी दुकानों पर घटतौली सामने आई थी। जांच में पाया गया था कि दुकानदार एक किलो मिठाई के डिब्बे में केवल नौ सौ ग्राम ही मिठाई दे रहे हैं। विभाग ने कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया था।

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