लेखपाल सहित पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

मुकदमा दर्ज कर 15 दिन के अंदर अदालत को कराना होगा अवगत

By JagranEdited By: Publish:Wed, 24 Nov 2021 11:25 PM (IST) Updated:Wed, 24 Nov 2021 11:25 PM (IST)
लेखपाल सहित पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
लेखपाल सहित पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जागरण संवाददाता, बस्ती : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश यादव ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में हल्का लेखपाल सहित पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष रुधौली को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 15 दिन के अंदर अदालत को अवगत कराना होगा।

रुधौली थाना क्षेत्र के ग्राम कपिया कला निवासी विनोद कुमार भट्ट ने गांव के राजकिशोर व कौशल किशोर, लेखपाल साबिर खान निवासी ग्राम कुम्हावर जिला इटावा, दयानंद सींच पर्यवेक्षक सरजू नहर खंड चतुर्थ बस्ती व विजय कुमार निवासी ग्राम कड़जहना थाना रुधौली के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। घटनाक्रम के अनुसार शिकायतकर्ता व राज किशोर, कौशल किशोर गाटा संख्या 154 /1 के संयुक्त स्वामी हैं। इस जमीन के 30 एयर हिस्से पर सरयू नहर की खोदाई हुई है। मुकदमे के चलते इस गाटे का बैनामा पूर्व में नहीं हो सका था। भूस्वामियों की सहमति से नहर बनाई जा चुकी है। भूमि में राजकिशोर व कौशल किशोर का संयुक्त हिस्सा 1/ 48 है। सरयू नहर के लिए 25 फरवरी 2021 को राजकिशोर व कौशल किशोर ने पूरे 30 एयर का बैनामा कर दिया और उसकी कीमत 5,40,000 रुपये प्राप्त कर लिए। उन्होंने शिकायतकर्ता के हिस्से की जमीन का भी बैनामा कर दिया। सरयू नहर की तरफ से दयानंद, हल्का लेखपाल साबिर खान व विजय कुमार भी साजिश में शामिल थे। अभिलेखों व वंश वृक्ष को देखने के बाद अदालत ने माना कि प्रथमदृष्टया गंभीर अपराध किया गया है, जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक है। विवेचना से ही साफ होगा कि मामले में कौन किससे साजिश किया है।

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