कम‍िश्‍नर की सख्‍ती के बाद कोटेदारों को 11 करोड़ रुपये का हुआ भुगतान, बाकी का 15 दिन के भीतर होगा भुगतान

गोरखपुर के मंडलायुक्त रव‍ि एनजी ने आरएमओ एवं अन्य अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर सभी कोटेदारों का भुगतान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कम‍िश्‍नर की सख्‍ती के बाद कोटोदारों का भुगतान शुरू हुआ है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 02:19 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 02:19 PM (IST)
कम‍िश्‍नर की सख्‍ती के बाद कोटेदारों को 11 करोड़ रुपये का हुआ भुगतान, बाकी का 15 दिन के भीतर होगा भुगतान
गोरखपुर के मंडलायुक्त रव‍ि एनजी। - फाइल फोटो

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। मंडलायुक्त की सख्ती के बाद मंडल के कोटेदारों की एक दशक से लंबित मांग पूरी होने लगी है। कुछ दिन पहले उन्हें ज्ञापन सौंपने गए कोटेदारों को तुरंत राहत मिली। 24 घंटे के भीतर विभिन्न मदों के लाभांस के रूप में दो करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया था। बुधवार को नौ करोड़ रुपये का भुगतान और कर दिया गया। अभी करीब नौ करोड़ रुपये का भुगतान अभी बाकी है। मंडलायुक्त ने आरएमओ एवं अन्य अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर सभी कोटेदारों का भुगतान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंडलायुक्त ने दी खाद्य विभाग को दी चेतावनी, भुगतान नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

माल ढुलाई, गोदाम के मासिक खर्च, कमीशन और बोरों के मद में मंडल के कोटेदारों का करीब 20 करोड़ रुपया बाकी थी। कोटेदारों का एसोसिएशन इसके भुगतान की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित था लेकिन अधिकारियों से उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता था। इसी क्रम में 29 जुलाई को कोटेदारों का प्रतिनिध मंडल मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी से मिलने गया था। उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने पूर्ति निरीक्षक अरुण ङ्क्षसह को बुलाकर पूरे मामले में जानकारी हासिल की। पता चला कि कोटेदारों की मांग जायज है।

इसके बाद उन्होंने आरएमओ एवं खाद्य विभाग के लेखाधिकारी को तलब किया और भुगतान करने को कहा। 24 घंटे के भीतर दो करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। एक सप्ताह के भीतर ही नौ करोड़ का भुगतान और हो चुका है। भुगतान होने से कोटेदारों में खुशी की लहर दौड़ रही है। उन्होंने इसके लिए मंडलायुक्त के प्रति आभार जताया है।

कोटेदार अपनी समस्या लेकर मिले थे। उनकी समस्या जायज थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों को 15 दिन के भीतर सभी कोटेदारों के बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। - रवि कुमार एनजी, मंडलायुक्त।

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