एडीएम कोर्ट ने तीन कारोबारियों पर लगाया 2.80 लाख का जुर्माना
वर्ष 2016 में 29 अगस्त व 14 सितंबर को दो ट्रकों से लिए गए थे नमक के दो नमूने
संतकबीर नगर: एडीएम वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में तीन कारोबारियों पर 2.80 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यह राशि निर्णय की तिथि से एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के जरिए इस कोर्ट में रसीद के साथ जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आरसी जारी कर दी जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) विनोद कुमार ने 14 सितंबर 2016 को दोपहर के करीब तीन बजे कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के सुगर मिल रोड पर एक ट्रक का निरीक्षण किए थे। पूछताछ करने पर पता चला कि मऊ जनपद के दोहरीघाट थानाक्षेत्र के फरसरा गांव निवासी खाद्य कारोबारी हरिशंकर पुत्र जगधारी का मेसर्स हनुमान साल्ट ट्रेडर्स के नाम से प्रतिष्ठान है। संदेह होने पर ट्रक में रखे 500 ग्राम पैकेटयुक्त नमक का सैंपल लिया था। राजकीय प्रयोगशाला-लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट में यह नमक अधोमानक मिला था। इस पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। इस पर सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने
खाद्य कारोबारी हरिशंकर के खिलाफ एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एफएसओ विनोद कुमार ने 29 अगस्त 2016 को दोपहर के करीब ढ़ाई बजे कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मोती तिराहा स्थित एक ट्रक का निरीक्षण किया था। संदेह होने पर इस ट्रक से 500 ग्राम का पैकेटयुक्त नमक का नमूना लिया था। राजकीय प्रयोगशाला-लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट में यह नमक अधोमानक मिला है। इस पर सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ थानाक्षेत्र के वृंदावन कालोनी-पश्चिम राजेंद्र नगर निवासी विक्रेता मनोज वर्मा पुत्र जगदीश पर 30 हजार रुपये तथा गोरखपुर जनपद के चौरी-चौरा थानाक्षेत्र के देवकली-सरदारनगर निवासी थोक विक्रेता हरिशंकर मौर्य पुत्र जगधारी पर एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।