मोटरसाइकिल का साइलेंसर बदलने वाले चालकों के साथ अब डीलर और दुकानदारों पर भी होगी कार्रवाई
Loud Noise Bike Silence बाकइ में तेज आवाज वाला साइलेंस लगाने पर अब चालकों के साथ ही डीलर और दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। वाहनों का चालान तो कटेगा ही डीलर और दुकानदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। तेज आवाज के साथ चलने वाले मोटरसाइकिलों के खिलाफ सख्ती बढ़ गई है। चालक, डीलर और दुकानदार, किसी भी वाहन के साइलेंसर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। वाहनों का चालान तो कटेगा ही, डीलर और दुकानदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। पकड़े जाने पर वाहन चालकों के साथ साइलेंसर बदलने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है। इसके लिए मोबाइल नंबर 9454401054 भी जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग (आरटीओ) ने नोटिस जारी कर दिया है।
परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिस, अभी तक कट चुका है 139 मोटरसाइकिल का चालान
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार मानक के विपरीत (80 डेसिबल से अधिक) तेज आवाज के साथ पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना या तीन माह की जेल हो सकती। दूसरी बार पकड़े जाने पर कार्रवाई बढ़ जाएगी। दस हजार रुपये या छह माह की जेल हो सकती है। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई से चलाए जा रहे अभियान में जनपद में अभी तक साइलेंसर से निकलने वाले तेज आवाज, हूटर और प्रेशर हार्न के आरोप में 139 मोटरसाइकिल का चालान कट चुका है। हालांकि, यह सभी वाहन पहली बार पकड़े गए हैं। अब अभियान और तेज कर दिया गया है।
मानक से अधिक आवाज पर अधिकतम दस हजार जुर्माना व छह माह की जेल का है प्रावधान
दूसरी बार पकड़े जाने पर चालान के साथ जेल और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मोटरसाइकिलों में कंपनी में लगे साइलेंसर ही मान्य है। डीलर या अन्य किसी दुकान से साइलेंसर बदलवाकर मानक से अधिक आवाज के साथ चलना दंडनीय अपराध है। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल, वाहनों की आवाज से न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि जनजीवन भी प्रभावित होता है।