पंचायत चुनाव : मतदाताओं को वोट डालने से रोका तो जाओगे जेल

- जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश कार्रवाई की दी गई चेतावनी संसू गोंडा कोई

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 09:37 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 09:37 PM (IST)
पंचायत चुनाव  : मतदाताओं को वोट डालने से रोका तो जाओगे जेल
पंचायत चुनाव : मतदाताओं को वोट डालने से रोका तो जाओगे जेल

- जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश, कार्रवाई की दी गई चेतावनी

संसू, गोंडा : कोई मतदाता स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहन से मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के बाहर ही ले जा सकेगा। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने व वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएगा और न ही 200 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र या उसके आसपास न तो आपत्तिजनक आचरण किया जाएगा और न ही सरकारी कार्य में बाधा डालेंगे। मतपेटियों को क्षति पहुंचाने, मतपत्रों को नष्ट करने, अवैध मतपत्रों को शामिल करने व कराने का कार्य नहीं किया जाएगा। बूथ परिसर में धूमपान व मोबाइल का प्रयोग नहीं होगा।

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सरकारी कर्मचारी नहीं मांगेगा वोट

- निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्राम गृह का प्रयोग चुनाव प्रचार या चुनाव कार्यालय के लिए नहीं किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं से कोई विज्ञापन नहीं दिए जायेंगे । कोई भी वित्तीय स्वीकृति या धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी। मंत्री किसी मतदान केंद्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे। शासकीय विभागों के कार्मिकों के लिए किसी का आतिथ्य, भोज्य पदार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सुरक्षा में लगे अधिकारी-कर्मचारी के अलावा अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे।

कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी के पक्ष में वोट मांगने, चुनाव प्रचार समर्थन में कोई कार्य नहीं करेगा।

भले ही उसके परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव क्यों न लड़ रहा हो ।

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