अवर अभियंता लघु सिचाई समेत तीन के खिलाफ एफआइआर के आदेश

गोंडा निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर डीएम का फैसला विभागीय कार्रवाई की संस्तुति

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 10:11 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 10:11 PM (IST)
अवर अभियंता लघु सिचाई समेत तीन के खिलाफ एफआइआर के आदेश
अवर अभियंता लघु सिचाई समेत तीन के खिलाफ एफआइआर के आदेश

संसू, गोंडा : पंचायत भवन निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर अवर अभियंता लघु सिचाई समेत तीन के खिलाफ एफआइआर के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने सरकारी धन की क्षतिपूर्ति के लिए वसूली के साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। गांवों में पब्लिक को एक ही छत के नीचे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए पंचायतीराज विभाग पंचायत भवन का निर्माण करा रहा है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के तहत पंचायत भवन निर्माण पर 17.46 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। तरबगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत सिगहाचंदा में भी पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति हुई थी। यहां निर्धारित मानक की अनदेखी करके पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था। दैनिक जागरण ने 19 जुलाई के अंक में निगरानी फेल, भवन निर्माण में खेल शीर्षक से समाचार का प्रकाशन प्रमुखता से किया था। इसके बाद मामले की जांच एसडीएम तरबगंज से कराई गई। जांच के दौरान उक्त परियोजना पर 10.38 लाख रुपये का भुगतान होने की पुष्टि हुई। मूल्यांकन के दौरान 8.50 लाख रुपये खर्च होना पाया गया। भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी करने की भी बात सामने आई। जांच में पाया गया कि जेई, एडीओ पंचायत, सचिव व तत्कालीन प्रधान ने प्रथम किस्त की धनराशि का उपभोग दिखाकर दूसरी किस्त के धनराशि की डिमांड कर दी। डीएम मार्कण्डेय शाही ने बिना कार्य कराए ही 1.88 लाख रुपये का भुगतान करने के मामले में अवर अभियंता लघु सिचाई, ग्राम विकास अधिकारी व तत्कालीन प्रधान के खिलाफ एफआइआर के आदेश दिए गए हैं। संबंधित से सरकारी धन की क्षतिपूर्ति के लिए वसूली भी कराई जाएगी। इसके अलावा संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं।

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