सात दिन बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन प्रतिबंधित
- 17 मई को सुबह सात बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू डीएम ने दिए आदेश संसू गोंडा कोरोना
- 17 मई को सुबह सात बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू, डीएम ने दिए आदेश
संसू, गोंडा : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। अब जिले में 17 मई को सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में अग्निशमन विभाग एवं चीनी मिलें स्वच्छता व सैनिटाइजेशन अभियान चलाएंगी। सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो। इसके साथ ही 50 प्रतिशत कर्मचारी ही शिफ्टवार बुलाए जाएंगे। यथासंभव ये कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
डीएम मार्कण्डेय शाही ने बताया कि जनपद में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के प्रभारी की होगी। पहली बार मास्क न लगाने पर एक हजार व दूसरी बार अधिकतम दस हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी प्रतिदिन मुख्य मार्ग, बाजार व चौराहे का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि रात में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू है। कोरोना कर्फ्यू में क्या होगा
- कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही करने के लिए जनसामान्य को प्रेरित किया जाए।
- साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए संचालन की अनुमति होगी।
-शादी समारोह में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 व्यक्ति व खुले स्थान पर अधिकतम 100 व्यक्ति कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं।
- पूर्व निर्धारित परीक्षा की अनुमति रहेगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को आइडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।
- राज्य परिवहन निगम की बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।